पुणे जिले के कर्मचारियों को मतदान के दिन पर्याप्त वेतन छुट्टी दी जाए : कामगार उपायुक्त ने दिए निर्देश
पुणे, मई (जिमाका)
उद्योग, ऊर्जा और श्रम विभाग के तहत पुणे जिले में सभी प्रतिष्ठानों, कारखानों और दुकान मालिकों, प्रबंधनों को कार्यरत अधिकारी व कर्मचारियों को लोकसभा आम चुनाव 2024 के चुनाव में मतदान के अधिकार का उपयोग करने के लिए 13 मई को पर्याप्त छुट्टी दी जाए। यह निर्देश पुणे विभाग के कामगार उपायुक्त अभय गीते ने दिए हैं।
सभी प्रतिष्ठान, कारखाने और दुकानें अर्थात निजी कंपनियों, दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों, आवासीय होटलों, भोजनालयों, अन्य घरों, थिएटरों, व्यापार, औद्योगिक उपक्रमों या अन्य प्रतिष्ठानों, सूचना और प्रौद्योगिकी कंपनियों, शॉपिंग सेंटरों, मॉल, खुदरा विक्रेताओं आदि में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन छुट्टी या असाधारण परिस्थितियों में उन्हें पूरे दिन की छुट्टी देना संभव नहीं है तो वहां दो से तीन घंटे की छूट दी जानी चाहिए।
रियायत देने से पहले संबंधित महानगरपालिका या जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति ली जानी चाहिए। इस संबंध में उद्योग, ऊर्जा एवं श्रम विभाग के शासकीय परिपत्र में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन होगा, इस बारे में सावधानी बरतनी चाहिए।
कुछ प्रबंधनों ने कर्मचारियों को मतदान के दिन पर्याप्त वेतन छुट्टी न देकर एक दिन अतिरिक्त काम करने का मौखिक रूप से निर्देश दिया है। ऐसा अखबार के माध्यम से निदर्शन में पाया गया है, इसलिए इस परिपत्र को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। साथ ही मतदान के लिए दी गई छुट्टी की भरपाई नहीं की जानी चाहिए।
संबंधित प्रतिष्ठान के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं श्रमिकों द्वारा मतदान के लिए पर्याप्त वेतन छुट्टी अथवा छूट न मिलने की शिकायत श्रम कार्यालय को प्राप्त होती है तो संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध भारत निर्वाचन आयोग साथ ही सरकार के निर्धारित नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, इसका ध्यान रखा जाए।
यदि चुनाव के दिन मतदान करने के लिए पर्याप्त वेतन छुट्टी अथवा छूट न देने पर संबंधितों ने अतिरिक्त श्रम आयुक्त का कार्यालय, पुणे विभाग, कामगार उपायुक्त का कार्यालय, पुणे जिला adclpune5@gmail.com या dyclpune2021@gmail.com ई-मेल पर या विभाग के अधीक्षक चि.भि.केंगले के मोबाइल नंबर 8796675089 पर शिकायत दर्ज कराई जाए। यह अपील कामगार उपायुक्त श्री गीते ने की है।
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