सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी अदालत के आदेश ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की अनुमति पर रोक लगाने से इंकार किया
सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी अदालत के 31 जनवरी के उस आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया जिसमें हिन्दू समुदाय को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा की अनुमति दी गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड और न्यायाधीश जेबी पारदीवाला तथा मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को आदेश दिया कि वे ज्ञानवापी परिसर में यथास्थिति बनाए रखें ताकि दोनों समुदाय वहां धार्मिक प्रार्थना कर सकें। खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि अदालत की पूर्व अनुमति के बिना दोनों पक्षों में से कोई भी यथास्थिति को भंग नहीं करेगा।
अदालत ने कहा कि हिन्दू दक्षिण से प्रवेश कर तहखाने में प्रार्थना करेंगे और मुस्लिम उत्तर से प्रवेश करके नमाज अदा करेंगे। यह व्यवस्था मामले का अंतिम निर्णय होने तक जारी रहेगी।
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