लोकसभा चुनाव 2024 : हथियारों पर प्रतिबंध लागू
पुणे, मार्च (जिमाका)
भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है और जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 साथ ही शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3)(ए) व (बी) के तहत जिलाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे ने प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। उपचुनाव को सुचारू, शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने और कानून-व्यवस्था की समस्या निर्माण न हो इस हेतु 6 जून तक प्रतिबंध लागू रहेंगे।
इस अवधि के दौरान, नागरिकों को स्वयं के पास लाइसेंस प्राप्त अग्निशस्त्र, हथियार, गोला-बारूद रखने और साथ ले जाने पर वर्जित किया गया है। इस आदेश से बंदोबस्त (व्यवस्था) के लिए रहनेवाले अधिकारी, कर्मचारी, साथ ही बैंकों और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए नियुक्त किए गए सुरक्षाकर्मियों को बाहर रखा गया है। बैंकों या सार्वजनिक संस्था पर चुनाव अवधि के दौरान उनके हथियारों का दुरुपयोग होगा नहीं, यह जिम्मेदारी रहेगी।
इस आदेश का उल्लंघन करनेवाले व्यक्ति भारतीय दंड विधान अधिनियम धारा 188 के तहत दंड का भागी होगा, ऐसा भी जिलाधिकारी द्वारा जारी किए आदेश में उल्लेख किया गया है।
Post Comment