मतदान और उससे पहले के दिन प्रकाशित होनेवाले प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों को प्रमाणित करना अनिवार्य

पुणे, नवंबर (जिमाका)
मतदान और एक दिन पहले के दिन प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होनेवाले राजनीतिक विज्ञापनों को जिलास्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं नियंत्रण समिति (एमसीएमसी) द्वारा पूर्व-प्रमाणित किया जाना अनिवार्य है। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि विज्ञापन बिना पूर्व-प्रमाणन के जारी न किये जायें और इसका सख्ती से पालन किया जाये। यह निर्देश जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सुहास दिवसे द्वारा दिए गए हैं।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के तहत मतदान के दिन यानी 20 नवंबर 2024 और मतदान से एक दिन पहले (19 नवंबर) प्रिंट मीडिया के माध्यम से किसी भी भड़काऊ, भ्रामक या घृणास्पद विज्ञापन के कारण कोई अप्रिय घटना न हो, जो चुनाव प्रक्रिया को बाधित कर सकती है। ऐसे विज्ञापन प्रकाशित नहीं किये जाने चाहिए। चुनाव आयोग ने इस संबंध में सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है।

कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार या कोई अन्य संगठन या व्यक्ति इस तिथि को प्रकाशित होनेवाले राजनीतिक विज्ञापनों को प्रमाणित करेगा। प्रमाणीकरण के लिए आवेदन विज्ञापन के प्रकाशन से कम से कम 2 दिन पहले एमसीएमसी समिति को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसा भी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलास्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण एवं नियंत्रण समिति के अध्यक्ष डॉ. दिवसे ने सूचित किया है।

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