09/07/2025

मतदान के संबंध में भ्रामक संदेश भेजने पर होगी सख्त कार्रवाई

Maharashtra Election Commission

मतदान के संबंध में भ्रामक संदेश भेजने पर होगी सख्त कार्रवाई

पुणे, नवंबर (जिमाका)
मतदान सूची में नाम नहीं है तो आवेदन पत्र संख्या 17 भरकर और अपना मतदाता पहचान पत्र दिखाकर मतदान कर सकते हैं। ऐसा भ्रामक संदेश व्हाट्सएप के माध्यम से फैलाया जा रहा है, ऐसा निदर्शन में आ रहा है। ऐसी चुनाव प्रक्रिया को लेकर इस तरह के गलत संदेश और अफवाहें फैलाई गईं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह चेतावनी जिला निर्वाचन प्रशासन ने दी है।

मोबाइल फोन के माध्यम से संदेश फैलाया जा रहा है कि यदि मतदान सूची में नाम नहीं है तो आवेदन पत्र संख्या 17 भरकर और अपना मतदाता पहचान पत्र दिखाकर मतदान कर सकते हैं। फॉर्म नं. 17 उन छात्रों के लिए है जो 10वीं, 12वीं परीक्षा के लिए बाहरी प्रवेश लेना चाहते हैं, इसलिए चुनाव प्रक्रिया के संबंध में ऐसे भ्रामक संदेश से नागरिकों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है तथा नागरिकों एवं प्रशासन दोनों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसा देखा गया है कि जिले में ऐसे संदेश फैल रहे हैं और प्रशासन ने भ्रामक संदेशों से सावधान रहने, अफवाहों पर विश्वास न करने और ऐसे संदेशों को आगे (फॉरवर्ड) न करने की अपील की है।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता पंजीकरण के संबंध में विशेष संक्षिप्त अभियान 2024 के तहत मतदाता पंजीकरण, नाम हटाना एवं संशोधन के संबंध में पिछले वर्ष सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कार्य किया गया है और तदनुसार मतदाता सूचियों को अद्यतन किया गया है। मतदाता का नाम हटाते समय नियमानुसार सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है, इसलिए व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से प्रसारित जानकारी बहुत गलत है।

यदि मतदाता सूची में नाम नहीं है तो संबंधित व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता है। मतदाता सूची में नाम होने पर मतदाता पहचान पत्र या भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृत 12 प्रमाणों में से किसी एक का उपयोग वोट देने के लिए किया जा सकता है। ऐसा भी प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है।

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