पुणे-सोलापुर, पुणे-सातारा, पुणे-नासिक राष्ट्रीय महामार्ग सीमा से अनधिकृत व्यवसायों को हटाने की अपील

पुणे-सोलापुर, पुणे-सातारा, पुणे-नासिक राष्ट्रीय महामार्ग सीमा से अनधिकृत व्यवसायों को हटाने की अपील

पुणे, फरवरी (जिमाका)
पुणे-सोलापुर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 65, पुणे-नासिक राष्ट्रीय महामार्ग नं. 60 और पुणे -सातारा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 48 के अनधिकृत व्यवसायों को सात दिन के अंदर स्वयं के व्यय पर निकालकर लेने की अपील करते हुए सेवा मार्ग पर के डिवाइडर तोड़नेवाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दी है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) पुणे के अपने अधिकार क्षेत्र के तहत इन तीन महामार्गों की सीमाओं में कुछ मालिकों द्वारा अनधिकृत अतिक्रमण किया गया है, ऐसा एनएचएआई को पता चला है। इससे महामार्ग के विस्तारीकरण कार्य में बाधा आ रही है।

पुणे-सोलापुर राष्ट्रीय महामार्ग के दोनों ओर के क्षेत्र में जहां 30 मी. क़ानूनी अधिकार का रास्ता (राइट ऑफ वे) है, उन क्षेत्रों में केंद्र से 15 मीटर साथ ही उन क्षेत्रों में 60 मीटर जहां राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) है, उस क्षेत्र के केंद्र से 30 मीटर की दूरी पर अनधिकृत अतिक्रमण किया गया है, यह निदर्शन में आया है।
पुणे-नासिक राष्ट्रीय महामार्ग के दोनों ओर के क्षेत्र में जिस क्षेत्रों में 30 मी. ‘आरओडब्ल्यू’ है उस क्षेत्र के केंद्र से 15 मीटर, जिस क्षेत्र में 45 मी. आरओडब्ल्यू है, उस क्षेत्र में केन्द्र से 22.5 मी. तो उस क्षेत्र में जहां 60 मी. राईट ऑफ वे है, उस क्षेत्र के केंद्र से 30 मीटर की दूरी पर अनधिकृत अतिक्रमण किया गया है, यह निदर्शन में आया है। पुणे-सातारा राष्ट्रीय महामार्ग के दोनों ओर के क्षेत्र में देखने में आया है कि बीच में से 30 मीटर की दूरी पर अनधिकृत अतिक्रमण देखा गया है।
इन अतिक्रमणों और अनधिकृत निर्माणों को सात दिनों के भीतर स्वयं के व्यय पर हटाया जाना चाहिए अन्यथा यह अतिक्रमण प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि एवं परिवहन) अधिनियम 2002 के तहत हटा दिया जाएगा और इसकी लागत और जुर्माना संबंधित धारक से वसूल किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखें।

जिला सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार व्यावसायिक महामार्गों और सर्विस रोड पर सड़क के डिवाइडर को अनधिकृत रूप से तोड़कर आने-जाने के लिए मार्ग तैयार करेंगे, ऐसे व्यवसायियों पर और अनधिकृत निर्माण करनेवालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनका व्यवसायिक लाइसेंस जिला प्रशासन द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। हालाँकि, सभी व्यवसायियों को इस पर ध्यान देना चाहिए और अनधिकृत रूप से सड़क के डिवाइडर नहीं तोड़ें या महामार्ग पर साथ ही सर्विस रोड पर अतिक्रमण न करें, यह अपील परियोजना निदेशक संजय कदम ने की है।

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