01/07/2025

किसानों से ‘एक रुपया फसल बीमा योजना’ का लाभ लेने की अपील

Fasal Beema Yajana

पुणे, जून (जिमाका)
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में राज्य सरकार ने चालू खरीफ सीजन के दौरान केवल 1 रुपये का भुगतान करके फसल बीमा का लाभ प्रदान करने के लिए ‘व्यापक फसल बीमा योजना’ के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। किसान 15 जुलाई तक पंजीकरण कराकर योजना में भाग लें। यह अपील कृषि विभाग ने की है।

केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के निर्गमीत होनेवाले दिशा-निर्देशों के अनुसार खरीफ सीजन 2023-24 से रबी सीजन के लिए ‘व्यापक फसल बीमा योजना’ (कप एंड कैप मॉडल 80:110) के कार्यान्वयन को राज्य सरकार द्वारा 26 जून 2023 के सरकारी निर्णय के अनुसार मंजूरी दे दी है।
प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों जैसी अप्रत्याशित प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण फसल के नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कवर प्रदान करना, फसल हानि की कठिनतम परिस्थिति में भी किसानों की वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, योजना का उद्देश्य नवीन और उन्नत जुताई प्रौद्योगिकियों और सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित करना, कृषि क्षेत्र में ऋण की निरंतरता बनाए रखना है, ताकि किसानों को उत्पादन जोखिमों से बचाया जा सके, खाद्य सुरक्षा फसलों का विविधीकरण और गतिशील के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। कृषि क्षेत्र के गतिशील विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी, आदि इस योजना के उद्देश्य हैं।

योजना की मुख्य विशेषताएं
यह योजना केवल अधिसूचित किए क्षेत्रों में केवल अधिसूचित फसलों के लिए तथा स्वैच्छिक भी है। खाताधारक के अलावा, वंश या किराएपट्टी ने खेती करनेवाले किसान भी इस योजना में भाग लेने के पात्र हैं। इस योजना के तहत सभी फसलों के लिए 70 प्रतिशत जोखिम स्तर तय किया गया है।
इस योजना के तहत यथार्थवादी दर पर बीमा प्रीमियम लिया जाएगा और किसानों पर बीमा प्रीमियम का बोझ कम करने के लिए किसानों द्वारा भुगतान किए जानेवाले बीमा प्रीमियम को खरीफ मौसम के लिए 2 प्रतिशत, रबी मौसम के लिए 1.5 प्रतिशत और नकदी फसलों के लिए 5 प्रतिशत सीमित कर दिया गया है। हालाँकि इस योजना में किसानों को प्रति आवेदन केवल 1 रुपये का भुगतान करके फसल बीमा पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। 1 रुपये का बीमा प्रीमियम काटने के बाद शेष अंतर का भुगतान राज्य सरकार के माध्यम से सामान्य बीमा प्रीमियम सब्सिडी के रूप में किया जाएगा।
इस योजना में बीमा कंपनी एक वर्ष में जिला समूह में कुल संचित बीमा प्रीमियम का 110 प्रतिशत तक देयता स्वीकार करेगी। हालाँकि, यदि एक वर्ष में देय फसल बीमा मुआवजे की राशि संचित बीमा प्रीमियम के 110 प्रतिशत से अधिक है, तो राज्य सरकार 110 प्रतिशत से अधिक का भार स्वीकार करेगी और यदि देय फसल बीमा मुआवजे की राशि कुल से कम है जिला समूह में संचित बीमा प्रीमियम राशि, बीमा कंपनी अधिकतम बीमा प्रीमियम राशि वहन करेगी, अतिरिक्त 20 प्रतिशत अपने पास रखेगी और शेष बीमा प्रीमियम राज्य सरकार को लौटा देगी।

जोखिम मामले :-
जलवायु संबंधी कारकों का प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण फसल की बुआई या रोपण न हो पाने के कारण क्षति, फसल के मौसम के दौरान प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण फसल की क्षति, बुआई से लेकर कटाई की अवधि के दौरान प्राकृतिक आग, बिजली गिरना, ओलावृष्टि, तूफान चक्रवात, बाढ़, क्षेत्र में जलभराव (पानी पसंद फसलें- चावल, गन्ना और जूट की फसल को छोड़कर), भूस्खलन, सूखा, वर्षा की कमी, कीट और बीमारियों आदि के कारण उपज का नुकसान। स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान, प्राकृतिक कारणों से फसल की कटाई के बाद के नुकसान इन मामलों को कवर किया जाएगा।

पुणे जिले, तालुकों के लिए योजना के तहत कवर की गई फसलें, बीमा राशि और बीमा प्रीमियम दरें (केंद्र अधिक राज्य और किसान का हिस्सा) इस प्रकार हैं :
-चावल – हवेली, मुलशी, भोर, मावल, वेल्हा, जुन्नर, खेड़, अंबेगांव, पुरंदर – प्रति हेक्टेयर 51 हजार 760 रुपये – बीमा प्रीमियम (1 रुपये धारक किसान का हिस्सा) 1 हजार 552.80 रुपये।
-जवारी- हवेली, भोर, खेड़, अंबेगांव- 27 हजार रुपए- बीमा प्रीमियम 4 हजार 860 रुपए।
-बाजरा – हवेली, खेड़, अंबेगांव, शिरूर, बारामती, इंदापुर, दौंड, पुरंदर- 24 हजार रुपये – 2 हजार 640 रुपये।
-नाचनी- मुलशी, भोर, वेल्हा, खेड़, अंबेगांव- 20 हजार रुपये- 800 रुपये।
– तूर- शिरूर, बारामती, इंदापुर- 35 हजार रुपये- 7 हजार 350 रुपये।
-मूंग, उडद- शिरूर- 20 हजार रुपये- 5 हजार रुपये।
-मूंगफली – हवेली, मुलशी, भोर, मावल, वेल्हा, जुन्नर, खेड़, अंबेगांव, शिरूर, बारामती, पुरंदर – 40 हजार रुपये – 3 हजार 200 रुपये।
-सोयाबीन- इंदापुर, जुन्नर, खेड़, बारामती, मावल, अंबेगांव- 49 हजार रुपये- 3 हजार 920 रुपये।
-प्याज – बारामती, इंदापुर, दौंड, पुरंदर- प्रति हेक्टेयर- 80 हजार रुपये- बीमा प्रीमियम 6 हजार 400 रुपये।

ई-पीक निरीक्षण आवश्यक :
ई-फसल निरीक्षण के तहत फसल को पंजीकृत किया जाना चाहिए। बीमा योजना के तहत बीमित फसल और ई-फसल सर्वेक्षण में दर्ज फसल के बीच कोई विसंगति होने की स्थिति में, ई-फसल सर्वेक्षण में दर्ज फसल को अंतिम माना जाएगा।

योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए बीमा कंपनी एच.डी.एफ.सी. इरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, मुंबई टोल फ्री नंबर 14447, ई-मेल आईडी pmfby.maharashtra@hdfcergo.com या जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की किसी शाखा में, राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा, आस-पास की विभिन्न कार्यकारी समितियाँ, निकटतम सीएससी केंद्र कार्यालय, जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी, उपमंडलीय कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी के साथ-साथ क्षेत्रीय स्तर पर संबंधित कृषि सहायक से संपर्क करने का अनुरोध किया गया है।

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