आरटीई प्रवेश के लिए प्रलोभन में न आएं, अभिभावकों से अपील

पुणे, फरवरी (जिमाका)
आरटीई 25 प्रतिशत प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में पात्र लाभार्थियों और प्रतीक्षारत लाभार्थियों की स्कूलवार सूची लॉटरी निकालकर घोषित की जाती है। इसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं है। अभिभावकों को बच्चों के प्रवेश के संबंध में किसी भी प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। यह अपील शिक्षा निदेशक (प्राथमिक) शरद गोसावी ने की है।

बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (सी) में आरटीई 25 प्रतिशत प्रवेश वंचित और कमजोर वर्गों के लड़के- लड़कियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। यदि अभिभावकों को लुभाने का कोई कदाचार देखा जाता है, तो इस संबंध में संबंधित विभाग के विभागीय शिक्षा उप निदेशक, प्रशासन अधिकारी मनपा, नपा, संबंधित विभाग के विभागीय शिक्षा उप निदेशक के साथ प्राथमिक शिक्षा निदेशालय पुणे (depmh2@gmail.com), आयुक्त (शिक्षा) पुणे (educommoffice@gmail.com) ई-मेल के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से दर्ज की जानी चाहिए।

श्री गोसावी ने कहा कि यदि ऐसा कोई कदाचार पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। इसकी ओर सभी संबंधित ध्यान रखें।

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