16/07/2025

सेवानिवृत्त पेंशनधारकों को आयकर निवेश के कागजात जमा करने हेतु अपील

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सेवानिवृत्त पेंशनधारकों को आयकर निवेश के कागजात जमा करने हेतु अपील

पुणे, अक्टूबर (जिमाका)
पुणे कोषागार कार्यालय से पेंशन पानेवाले सभी राज्य सरकार सेवा पेंशनभोगियों से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आयकर की गणना के अनुसार 20 नवंबर 2024 तक अपने निवेश, बचत दस्तावेज और पैन कार्ड सत्यापन जमा करने का अनुरोध किया गया है।
इन सेवानिवृत्तिधारकों में भा.प्र.से., भा.पो.से., भा.प.से. और पूर्व विधायक भी शामिल हैं। नई कर प्रणाली के तहत, 60 वर्ष तक की आयु और 60 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगी की वार्षिक आय 7 लाख रुपये से अधिक रहने पर पुरानी कर प्रणाली के तहत 5 लाख रुपये से अधिक की आय आयकर के लिए पात्र है।

आयकर पात्र आयवाले पेंशनभोगियों ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80सी, 80सीसीसी, 80डी, 80जी के अनुसार निवेश और बचत की है तो संबंधित दस्तावेज सत्यपत्र व पैन कार्ड की सत्यपत्र कोषागार कार्यालय पुणे में व्यक्तिगत रूप से या to.pune@zillamhakosh.in इस इमेल पर प्रस्तुत करें। संबंधित तिथि के भीतर यह प्रक्रिया पूर्ण न करने पर पेंशन से किश्तों में आयकर काटा जाएगा। यह जानकारी सहायक संचालक, पेंशन, जिला कोषागार कार्यालय द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी गई है।

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