पुनर्गठित मौसम के आधार पर फसल बीमा योजना का किसानों से लाभ उठाने की अपील

पुनर्गठित मौसम के आधार पर फसल बीमा योजना का किसानों से लाभ उठाने की अपील
पुणे, जून (जिमाका)
प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण फसल क्षति होने पर किसानों को बीमा कवर प्रदान करना तथा क्षति की कठिन परिस्थितियों में किसानों की वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, इस उद्देश्य के लिए एक पुनर्गठित मौसम आधारित फल फसल बीमा योजना लागू की जा रही है। यह योजना पुणे जिले में मृग बहार वर्ष 2025 के तहत अनार, संतरा, मोसंबी, चीकू, पेरू, नींबू, कस्टर्ड सेब और अंगूर (क) 8 फल फसलों के लिए लागू की जा रही है।
पुनर्गठित मौसम आधारित फल फसल बीमा योजना ऋणी और गैर-ऋणी दोनों किसानों को अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों के लिए वैकल्पिक है। इस योजना में शामिल होने या न शामिल होने के लिए एक घोषणा पत्र उस बैंक में जमा करना आवश्यक है, जहां फसल ऋण खाता/किसान क्रेडिट कार्ड खाता है। ऋणी किसानों को योजना में भागीदारी की अंतिम तिथि से 7 दिन पूर्व बैंक में योजना में भाग न लेने का घोषणापत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है ताकि बैंक बीमा प्रीमियम न काट ले।
ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए जिन अधिसूचित फल फसलों के लिए उन्होंने ऋण लिया है, उनके लिए संबंधित बैंक को निर्धारित प्रारूप में घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो किसान निर्धारित अवधि में बैंकों को गैर-भागीदारी की सूचना नहीं देंगे, उन्हें योजना में सहभागी माना जाएगा तथा इन किसानों का बीमा प्रीमियम निर्धारित तरीके से ऋण खाते से काट लिया जाएगा।
अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फल फसलों की खेती करनेवाले (कुल/किराए के आधार पर खेती करनेवाले सभी किसानों सहित) इस योजना में भाग लेने के पात्र हैं। हालांकि, किराए के आधार पर खेती करनेवालों के लिए फसल बीमा वेबसाइट पर पंजीकृत पट्टा समझौते को अपलोड करना अनिवार्य है। योजना में भाग लेने के लिए प्रति किसान न्यूनतम उत्पादक क्षेत्र 20 गुंठा (0.20 हेक्टेयर) होगा और अधिकतम क्षेत्र सीमा सभी फल फसलों और दोनों मौसमों के लिए प्रति किसान 4 हेक्टेयर है।
केवल उत्पादक बागों पर बीमा सुरक्षा कवच लागू होगा। इस आयु से कम आयु के बागों के लिए बीमा कवरेज पंजीकृत किया गया है, यह यदि सत्यापन से पता चलता है तो बीमा कवरेज समाप्त कर दिया जाएगा। पुणे जिले के लिए संचालित बीमा कंपनी का नाम और पता बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पुणे, क्षेत्रीय कार्यालय, चौथी मंजिल, टॉवर नंबर 07, वाणिज्य क्षेत्र आईटी पार्क, सम्राट अशोक पथ, येरवडा जेल रोड, पुणे 411006 और टोल फ्री नंबर 18002095959 और ई-मेल bagichelp@bajajallianz.co.in है।
मृग बहार वर्ष 2025 में फल फसलवार योजना में भाग लेने की समय सीमा इस प्रकार है। 1) संतरा, अमरूद, नींबू, अंगूर (ए) 30 जून 2025 तक, 2) चीकू, मोसंबी 30 जून 2025 तक, 3) अनार 14 जुलाई 2025 तक, 4) गढ़वाल 31 जुलाई 2025 तक। मृग बहार 2025 का निर्धारण अधिसूचित फल फसलों, कवर किए गए मौसम के खतरों और बीमा कवरेज अवधि के अनुसार किया गया है और यदि निर्धारित मौसम के खतरे लागू होते हैं, तो बीमित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। मृग बहार में फल फसलों के बीमा पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल www.pmfby.gov.in शुरू किया गया है।
योजना में भाग लेने के लिए एग्रीस्टाक (Agristak) पंजीकरण, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, जियो टैग फोटो, ई-फसल सर्वेक्षण होना 100% अनिवार्य है अन्यथा बीमा प्रस्ताव रद्द किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए किसान संबंधित तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। मृग बहार में अधिसूचित फल फसलों पर मौसम संबंधी खतरों की विस्तृत जानकारी के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट www.krishi.maharashtra.gov.in देखें।
किसान अधिसूचित फल फसलों के मौसम संबंधी खतरों की जानकारी प्राप्त कर निर्धारित समय सीमा के भीतर नजदीकी ई-सेवा केंद्र या बैंक, वित्तीय संस्था से संपर्क करें ताकि अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठाएं। यह अपील जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी, पुणे ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से की है।
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