पुणे मंडल में रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 156 के अंतर्गत पायदान पर यात्रा करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई

पुणे मंडल में रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 156 के अंतर्गत पायदान पर यात्रा करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई
पुणे, जून (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)
भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 156 के अंतर्गत ट्रेन की छत, इंजन, पायदान या सीढ़ियों पर यात्रा करना सख्त रूप से निषिद्ध है। यदि कोई व्यक्ति रेलवे कर्मचारी द्वारा मना करने के बावजूद इन प्रतिबंधित स्थानों पर यात्रा करना जारी रखता है, तो उसे:
अधिकतम तीन माह तक का कारावास,
500 तक का जुर्माना,
या दोनों दंड दिए जा सकते हैं।
साथ ही, ऐसे यात्रियों को रेलवे परिसर से हटाया भी जा सकता है।

दिनांक 09 जून 2025 को मुंबई में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जिसमें कुछ यात्रियों की पायदान पर यात्रा के दौरान मृत्यु हो गई थी, के मद्देनज़र, पुणे मंडल, मध्य रेल द्वारा इस प्रकार की खतरनाक यात्रा प्रवृत्तियों पर रोक लगाने हेतु एक विशेष सघन अभियान चलाया गया।
यह अभियान 11.06.2025 से 25.06.2025 तक पुणे मंडल के सभी आरपीएफ पोस्टों द्वारा चलाया गया। इस अवधि के दौरान कुल 105 यात्रियों को पायदान अथवा सीढ़ियों पर यात्रा करते हुए पकड़ा गया, जो कि रेलवे अधिनियम की धारा 156 का उल्लंघन है। सभी यात्रियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की गई एवं उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।
पुणे मंडल पुनः यह दोहराता है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। पायदान पर यात्रा जैसी खतरनाक गतिविधियों को रोकने के लिए भविष्य में भी ऐसे प्रवर्तन अभियान जारी रहेंगे। यात्रियों से अपील है कि वे असुरक्षित यात्रा से बचें और रेलवे प्रशासन के साथ सहयोग कर एक सुरक्षित यात्रा वातावरण सुनिश्चित करें।
यह प्रेस विज्ञप्ति पुणे मंडल, मध्य रेल के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी की गई है।