24/06/2025

पुणे मंडल में रेलवे अधिनियम की धारा 144 के अंतर्गत अवैध फेरीवालों पर कार्रवाई

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पुणे मंडल में रेलवे अधिनियम की धारा 144 के अंतर्गत अवैध फेरीवालों पर कार्रवाई

पुणे, मई (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)
पुणे मंडल, मध्य रेलवे द्वारा अपने स्टेशन परिसरों में अवैध फेरीवालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 15 से 21 मई 2025 तक एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), पुणे मंडल ने अवैध रूप से सामान बेचने और प्रचार करने वाले 266 फेरीवालों को गिरफ्तार किया।
ये सभी व्यक्ति रेलवे द्वारा जारी वैध लाइसेंस के बिना फेरी करते पाए गए, जो रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 144 का उल्लंघन है। इस धारा के तहत बिना लाइसेंस के रेलवे परिसरों में फेरी करना दंडनीय अपराध है, जिसके लिए एक वर्ष तक की कैद, ₹2000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
सभी आरोपियों को आगे की कानूनी कार्यवाही हेतु न्यायालय में पेश किया गया है। एक वरिष्ठ आरपीएफ अधिकारी ने बताया कि भविष्य में भी इस प्रकार के प्रवर्तन अभियान जारी रहेंगे ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और रेलवे के नियमों का पालन हो।
रेलवे प्रशासन ने आम जनता एवं विक्रेताओं से अनुरोध किया है कि वे कानून का पालन करें और रेलवे संपत्ति पर किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि से पहले आवश्यक अनुमति प्राप्त करें।
यह प्रेस विज्ञप्ति मध्य रेलवे, पुणे मंडल के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी की गई है।

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