पुणे जिले में 3 सितंबर को निजी आकाश उड़ानों पर प्रतिबंध

पुणे, अगस्त (जिमाका)
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पुणे की नियोजित यात्रा की पृष्ठभूमि पर अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 3 सितंबर को सुबह 00.10 बजे से रात्रि 24.00 बजे तक पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ शहर के साथ-साथ पुणे ग्रामीण जिले में पैराग्लाइडिंग, हॉट बैलून सफारी, ड्रोन, माइक्रोलाइट हवाई जहाज और अन्य प्रकार की निजी अंतरिक्ष उड़ानों पर रोक लगाने का आदेश जिलाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे द्वारा जारी किया गया है।

इस आदेश का उल्लंघन करनेवाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्यायिक संहिता 2023 की धारा 223 के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी के आदेश में सूचित किया गया है।

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