बाल यौन शोषण और पोक्सो कानून के अनुसार कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन

बाल यौन शोषण और पोक्सो कानून के अनुसार कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन

पुणे, अप्रैल (जिमाका)
महात्मा ज्योतिबा फुले और भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर समाज कल्याण विभाग और मुस्कान सामाजिक संस्था द्वारा संयुक्त रूप से बाल यौन शोषण और पोक्सो कानून के अनुसार कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन विश्रांतवाड़ी मेेें सामाजिक न्याय भवन में किया गया।
कार्यशाला में सहायक आयुक्त विशाल लोंढे, विशेष अधिकारी मल्लीनाथ हरसुरे, सहायक लेखाधिकारी इंदल चव्हाण, फाउंडेशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन संस्था की समन्वयक श्रीमती कीर्ति दीनी, प्रशिक्षक श्रीमती शुभांगी घरबुडे, बार्टी की प्रकल्प अधिकारी शीतल बंडगर, समाज कल्याण के वसतिगृह के गृहप्रमुख, गृहपाल आदि उपस्थित थे।

श्री लोंढे ने छात्रावास के गृहप्रमुख, मुख्याध्यापक, गृहपाल, शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी छात्रों के न्याय अधिकार के संबंध में और बाल यौन शोषण व पॉक्सो कानून के अनुसार कानून की जानकारी हासिल करें, यह अपील करके संस्था में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के साथ कोई अप्रिय घटना न घटे इसके लिए सभी संबंधितों को सतर्कता बरतने का निर्देश दिए।

प्रास्ताविक में श्री हरसुरे ने समाज कल्याण विभाग पुणे कार्यालय के आंतरिक छात्रावास आवासीय विद्यालयों में 11 से 14 अप्रैल इस अवधि में हुए विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी। श्रीमती दीनी ने फाउंडेशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन द्वारा संचालित गतिविधियों की जानकारी दी।
श्रीमती घरबुडे ने उपस्थित कर्मचारियों को बाल यौन शोषण व पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी दी।

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