वसंतराव नाइक महामंडल की योजनाओं का लाभ लेने हेतु अपील

वसंतराव नाइक महामंडल की योजनाओं का लाभ लेने हेतु अपील

पुणे, जून (जिमाका)
वसंतराव नाइक विमुक्त जाति एवं घुमंतू जनजातियों का विकास महामंडल द्वारा विमुक्त जाति, घुमंतू जनजातियों और विशेष पिछड़ा वर्ग के नागरिकों के लिए लागू विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने की अपील की है।

निगम के माध्यम से 25 प्रतिशत बीज पूंजी योजना, व्यक्तिगत ऋण ब्याज पुनर्भुगतान योजना, समूह ऋण ब्याज पुनर्भुगतान योजना एवं 1 लाख प्रत्यक्ष ऋण योजना क्रियान्वित है। व्यक्तिगत ऋण ब्याज पुनर्भुगतान और समूह ऋण ब्याज पुनर्भुगतान योजनाएं राष्ट्रीयकृत बैंकों, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के सदस्य बैंकों के साथ-साथ अन्य सहकारी बैंकों, शहरी बैंक, सभी शेड्युल व मल्टीशेड्युल बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं जिला केन्द्रीय बैंक के माध्यम से 25 प्रतिशत बीज पूंजी योजना क्रियान्वित की जाती है। योजना के लिए आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए। बैंकों की भागीदारी 75 प्रतिशत है और ब्याज दर बैंक नियमों के अनुसार लागू होगी। निगम भागीदारी 25% राशि पर ब्याज दर 4% है। इस योजना में अधिकतम परियोजना सीमा 5 लाख रुपये तक की है। आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय शहरी क्षेत्रों के लिए 1 लाख रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 98 हजार रुपये तक होनी चाहिए।

व्यक्तिगत ऋण ब्याज पुनर्भुगतान योजना के तहत कृषि संबद्ध और पारंपरिक गतिविधियों के लिए छोटे और मध्यम उद्यमों का उत्पादन और बिक्री के लिए व सेवा क्षेत्रों के लिए ऋण वितरित किए जाते हैं। अधिकतम ऋण सीमा 10 लाख रुपये तक है। आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए, आवेदक के लोन खाते का आधार से जुड़ा होना अनिवार्य है। निगम की www.vjnt.in इस वेबसाइट पर नाम पंजीयन दर्ज कराना अनिवार्य है।

आवेदक किसी भी बैंक का बकाया राशि में नहीं होना चाहिए। आवेदक को पहले निगम या किसी अन्य निगम की किसी भी योजना से लाभ नहीं मिला होना चाहिए। यदि ऋण राशि की किस्तों का भुगतान नियमित रूप से किया जाता है, तो ब्याज राशि (12 प्रतिशत की सीमा के भीतर) सब्सिडी के रूप में लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

समूह ऋण ब्याज वापसी योजना के लिए ऋण सीमा 10 लाख रुपये से 50 लाख रुपयों तक है। इस योजना के तहत लाभ उठाने के लिए पंजीकृत समूह होना चाहिए। समूह के सदस्य विमुक्त जातियों, घुमंतू जनजातियों और विशेष पिछड़े श्रेणियों में होना चाहिए।

समूह के सदस्य की आयु 18 से 45 वर्ष तक होनी चाहिए। समूह के लाभार्थी का ऋण खाता आधारकार्ड लिंक होना आवश्यक है। समूह के प्रमुख सदस्य ने निगम की www.vjnt.in इस वेबसाइट पर नाम पंजीकृत करना अनिवार्य है। समूह के सभी लाभार्थियों का प्रमाणित वार्षिक पारिवारिक आय, नॉन क्रिमिलेअर वाले पारिवारिक आय 8 लाख के भीतर होनी चाहिए।

1 लाख रुपयों तक प्रत्यक्ष ऋण योजना में निगम की ओर से 1 लाख रुपये का प्रत्यक्ष ऋण दिया जाता है। आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष, शहरी क्षेत्रों के लिए परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये होनी चाहिए और ग्रामीण इलाकों के लिए 98 हजार रुपये होनी चाहिए।

लाभार्थियों को कोई हिस्सा नहीं देना होगा। नियमित 48 समान मासिक किस्तों में 2 हजार 85 रुपये की मूल राशि चुकाने वाले लाभार्थियों को ब्याज नहीं देना होगा, लेकिन अतिदेय किस्तों पर 4 प्रतिशत प्रति सैकड़ा प्रति वर्ष की दर से ब्याज लिया जाएगा।

जिले के इच्छुक लाभार्थियों को आवेदन करने के लिए व अधिक जानकारी के लिए वसंतराव नाइक विमुक्त जाति एवं घुमंतू जनजाति विकास निगम (मर्या.), डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर सामाजिक न्याय भवन, ‘बी’ विंग, भूतल, मेंटल हॉस्पिटल कॉर्नर, येरवडा, पुणे, टेलीफ़ोन नंबर 020-29703049 पर संपर्क करने की अपील जिला प्रबंधक एस. आर. बडगुजर ने की है।

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