जीएसटी उल्लंघन के लिए फर्जी और फर्जी समन भेजने वालों के खिलाफ चेतावनी

जीएसटी उल्लंघन के लिए फर्जी और फर्जी समन भेजने वालों के खिलाफ चेतावनी

करदाता सीबीआईसी की वेबसाइट पर ‘VERIFY CBIC-DIN’ विंडो का उपयोग करके DGGI/CBIC के किसी भी संचार की सत्यता की जांच कर सकते हैं

करदाता डेटा प्रबंधन निदेशालय (DDM), CBIC के ऑनलाइन पोर्टल पर भी DIN उपयोगिता खोज का उपयोग कर सकते हैं

फर्जी समन के संदेह के मामले में, करदाता तुरंत डीजीजीआई/सीबीआईसी क्षेत्राधिकारों को रिपोर्ट कर सकते हैं

माल एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय (डीजीजीआई), सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (सीबीआईसी) ने हाल ही में पाया है कि कुछ व्यक्ति, धोखाधड़ी के इरादे से करदाताओं, जो विभाग द्वारा जांच के भी अधीन हो सकते हैं, को नकली समन (Summon) बना कर भेज रहे हैं। भेजे जा रहे नकली समन असली लग सकते हैं क्योंकि उनमें एक दस्तावेज पहचान संख्या (DIN, डीआईएन) होती है। लेकिन इन DIN संख्याओं को इन करदाताओं के मामले में डीजीजीआई द्वारा जारी नहीं किया गया है। इस मुद्दे से निपटने के लिए, डीजीजीआई ने नकली और फर्जी समन बनाने और भेजने वालों के खिलाफ पुलिस को सूचित करने और शिकायत दर्ज करने जैसे गंभीर कदम उठाए हैं।

सीबीआईसी ने 05 नवंबर 2019 को दिनांकित सर्कुलर संख्या 122/41/2019 GST जारी किया था, जिसमें सीबीआईसी अधिकारियों द्वारा करदाताओं को भेजे जाने वाले संचारों पर डीआईएन (DIN, दस्तावेज़ पहचान संख्या) उपयोग करने के बारे में बताया गया है। करदाताओं की जागरूकता के लिए, यह याद दिलाया जाता है कि करदाता विभाग से किसी भी आधिकारिक संचार (समन सहित) की वास्तविकता की जांच सीबीआईसी की वेबसाइट पर “VERIFY CBIC-DIN” का उपयोग करके या Directorate of Data Management, CBIC के ऑनलाइन पोर्टल पर DIN Utility Search का उपयोग करके कर सकते हैं।

व्यक्तिगत करदाता, जिन्हें डीजीजीआई/ बीआईसी कार्यालयों से ऐसे समन प्राप्त हुए हैं, जो कि संदिग्ध या संभावित रूप से नकली लगते हैं, वे तुरंत संबंधित क्षेत्रीय डीजीजीआई/सीबीआईसी कार्यालय को भी सत्यापन के लिए संपर्क कर सकते हैं, जिस से इन छलपूर्ण गतिविधियों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

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