राष्ट्रीय ग्राहक दिवस कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी का जिलाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख ने किया उद्घाटन

पुणे, दिसंबर (जिमाका)
राष्ट्रीय ग्राहक दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन जिलाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख के शुभ हाथों किया गया। उन्होंने विभिन्न दालनों अवलोन कर जानकारी ली।
इस अवसर पर निवासी उपजिलाधिकारी ज्योति कदम, जिला आपूर्ति अधिकारी डॉ. सीमा होलकर, प्रभारी सहायक जिला आपूर्ति अधिकारी लक्ष्मण माने, पुणे जिला ग्राहक शिकायत निवारण आयोग के पूर्व अध्यक्ष उमेश जावलीकर, पुणे जिला ग्राहक संरक्षण परिषद के सदस्य तुषार झेंडे, अखिल भारतीय ग्राहक संघटना के विलास लेले आदि उपस्थित थे।
इस अवसर पर डाकघर, स्टेट बैंक, जीवन बीमा, महावितरण, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस, महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम, कृषि विभाग, इंडेन गैस, भारत गैस, क्षेत्रीय परिवहन विभाग, वैध माप विज्ञान, जिला परिषद स्वास्थ्य विभाग, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, बीएसएनएल, पुणे महानगर परिवहन निगम, 212 पर्वती विधानसभा क्षेत्र, खाद्य एवं औषधि प्रशासन आदि के स्टॉल लगाए गए। इन स्टॉलों के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता संदेश दिए गए।
इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती होलकर ने कहा कि सरकार की विभिन्न नीतियों का क्रियान्वयन आपूर्ति विभाग द्वारा किया जा रहा है। ग्राहकों को उनके हक और अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए हर महीने तालुका स्तर पर जागरूकता अभियान की योजना बनाई जाएगी। साथ ही ग्राहक मंच को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास किए जायेंगे।
श्री झेंडे ने ई-कॉमर्स और डिजिटल व्यापार के युग में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में बताया। महाराष्ट्र सरकार की साइबर क्राइम वेबसाइट और व्हाट्सएप नंबर 880001915 या 1930 पर संपर्क करना जरूरी है।
श्री जावलीकर ने कहा, धोखाधड़ी से बचने के लिए उपभोक्ताओं को खुद को संगठित करना बहुत जरूरी है। इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि शिकायत दर्ज कराने के बाद ग्राहक को 21 दिन के अंदर कोर्ट जाना होगा और 90 दिन के अंदर मामले का निपटान करना होगा।
श्री लेले ने कहा, कानून उपभोक्ताओं के लिए सशक्त हैं और इनका उपभोक्ताओं तक पहुंचना जरूरी है। डिजिटल युग में आम नागरिकों को प्रक्रियाओं की भली-भांति जानकारी होना आवश्यक है।
प्रास्ताविक में श्री माने ने उपभोक्ता कानून के बारे में जानकारी दी।