बीड में दोषियों पर मकोका के तहत होगी कार्रवाई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपुर, दिसंबर (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)

बीड और परभणी में हुई घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। राज्य सरकार ने इन दोनों घटनाओं को अत्यंत गंभीरता से लिया है। बीड जिले में हुई हत्या के मामले में न्यायिक जांच और एसआईटी जांच – इस प्रकार दोहरी जांच की जाएगी। साथ ही परभणी की संपूर्ण घटना की न्यायिक जांच होगीयह जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में दी।

प्रमुख घोषणाएं :

1. पीड़ित परिवारों को सहायता :

– बीड और परभणी दोनों घटनाओं में मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता

– बीड में हत्या किए गए सरपंच संतोष देशमुख के परिवार को सहायता

– परभणी की घटना में मृत सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार को सहायता

2. प्रशासनिक कार्रवाई :

– बीड के पुलिस अधीक्षक का स्थानांतरण

– परभणी में पुलिस अधिकारी अशोक घोरबांड का निलंबन

– अतिरिक्त पुलिस बल के दुरुपयोग की जांच

3. कानूनी कार्रवाई :

– बीड में दोषियों पर मकोका के तहत कार्रवाई

– भू-माफिया और बालू माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई

– अपराधिक गतिविधियों की जड़ें समाप्त करने का संकल्प

परभणी घटना का विश्लेषण :

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि परभणी की घटना एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति द्वारा की गईजिसका चिकित्सा प्रमाण भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान का अपमान सभी भारतीयों का अपमान है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परभणी में निकला मोर्चा सर्वदलीय थाजिसमें बांग्लादेश के हिंदुओं के संदर्भ में मांग की गई थी। यह हिंदू बनाम दलित का मुद्दा नहीं है।

बीड जिले के लिए कार्य योजना :

– अपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए विशेष अभियान

– आवाडा ग्रीन एनर्जी कंपनी से जुड़े मुद्दों का समाधान

– वसूली और धमकी देने वालों पर कड़ी कार्रवाई

– मास्टरमाइंड की पहचान और गिरफ्तारी

सुरक्षात्मक उपाय :

– संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस निगरानी बढ़ाई जाएगी

– अपराधिक गतिविधियों की सख्त निगरानी

– सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत किया जाएगा

– कानून व्यवस्था की नियमित समीक्षा

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि पुलिस विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि मामले दर्ज करते समय तथ्यों की पूरी जांच की जाए और उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने दोनों जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

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