23/06/2025

अब तक 40 करोड़ से ज़्यादा सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग की गई; अनिवार्य हॉलमार्किंग का चौथा चरण 5 नवंबर 2024 से शुरू

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Gold Holmarking

अब तक 40 करोड़ से ज़्यादा सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग की गई; अनिवार्य हॉलमार्किंग का चौथा चरण 5 नवंबर 2024 से शुरू


भारतीय मानक ब्यूरो ने चौथे चरण में 18 अतिरिक्त जिले जोड़े

40 करोड़ से ज़्यादा सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग एक विशेष एचयूआईडी के साथ की गई है। इससे बाज़ार में उपभोक्ताओं के लिए ज़्यादा भरोसा और पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। भारतीय मानक ब्यूरो ने स्वर्ण आभूषण और स्वर्ण कलाकृतियाँ संशोधन आदेश 2024 के अंतर्गत 5 नवंबर 2024 से अनिवार्य हॉलमार्किंग का चौथा चरण शुरू किया।

इसके अलावा चौथे चरण के दौरान अनिवार्य हॉलमार्किंग के अंतर्गत 18 अतिरिक्त जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित किए गए हैं। चौथे चरण के कार्यान्वयन के बाद अनिवार्य हॉलमार्किंग के अंतर्गत आने वाले जिलों की कुल संख्या अब 361 हो गई है।

बीआईएस ने पहले अनिवार्य हॉलमार्किंग के पहले चरण को लागू किया था। इसे 23 जून 2021 को शुरू किया गया था। इस चरण में 256 जिले शामिल थे। दूसरा चरण 4 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ, इसमें  32 जिले और जोड़े गए। इसके बाद तीसरा  चरण 6 सितंबर 2023 से लागू किया गया और इसमें 55 नए जिले शामिल किए गए।

यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है कि सरकार के उपायों  से प्रतिदिन 4 लाख से अधिक सोने की वस्तुओं को एक विशेष एचयूआईडी (हॉलमार्क विशिष्ट पहचान) संख्या के साथ हॉलमार्क किया जा रहा है।

अनिवार्य हॉलमार्किंग के लिए शामिल किए गए 18 नए जिलों की सूची देखने के लिए, नीचे दिए गए आंकड़े देखें।

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आंकड़ा 1.0  पिछले कुछ वर्षों में हॉलमार्किंग की वृद्धि को दर्शाता है। यह बीआईएस पंजीकृत ज्वैलर्स और बीआईएस मान्यता प्राप्त परख और हॉलमार्किंग केंद्रों की संख्या में वृद्धि को दर्शाता है।

अनिवार्य हॉलमार्किंग के शुभारंभ के बाद से पंजीकृत ज्वैलर्स की संख्या 34,647 से बढ़कर 1,94,039 हो गई है। यह पाँच गुना से अधिक की उल्लेखनीय वृद्धि है। इसी तरह परख और हॉलमार्किंग केंद्रों की संख्या 945 से बढ़कर 1,622 हो गई है।

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आंकड़ा 2.0 2021-2024 (1 नवंबर तक) से बीआईएस केयर ऐप के डाउनलोड की संख्या में वृद्धि को दर्शाता है।

 

बीआईएस केयर- बीआईएस के आधिकारिक मोबाइल एप्लिकेशन में आम उपभोक्ताओं के लिए एचयूआईडी नंबर वाले हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने का प्रावधान है।

यदि किसी उपभोक्ता के पास सोने के सामान का एचयूआईडी  है, तो वह ऐप पर सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है, जैसे:

  • ज्वैलर का पंजीकरण नंबर।
  • परख और हॉलमार्किंग केंद्र (एएचसी) का विवरण। इसमें एएचसी मान्यता संख्या और पता शामिल है।
  • वस्तु का प्रकार (जैसे कि अंगूठियाँ, हार, सिक्के, आदि)
  • हॉलमार्किंग की तिथि जब आभूषण का परीक्षण और चिह्नांकन किया गया था।
  • धातु की शुद्धता (सोना, चाँदी, आदि)

बीआईएस केयर ऐप उपभोक्ताओं को उत्पाद की गुणवत्ता, बीआईएस गुणवत्ता चिह्नों के दुरुपयोग और भ्रामक विज्ञापनों के बारे में शिकायत दर्ज करने में भी सक्षम बनाता है। ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

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