01/07/2025

चुनाव आयोग ने प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों का मीडिया प्री-सर्टिफिकेशन कमेटी से प्री-सर्टिफिकेशन कराने के दिए निर्देश

Election Commission of India

मुंबई, अप्रैल (महासंवाद)
किसी भी राजनीतिक दल, चुनाव उम्मीदवार, किसी अन्य संगठन या व्यक्ति को मतदान से एक दिन पहले और मतदान के दिन राजनीतिक विज्ञापन राज्य और जिलास्तरीय मीडिया पूर्व-प्रमाणन समिति द्वारा (एमसीएमसी) पूर्व-प्रमाणित करवाकर लेना अनिवार्य है। पूर्व प्रमाणित किए बिना प्रिंट मीडिया में कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाएगा। यह निर्देश भारत निर्वाचन आयोग ने दिए हैं।

राज्य में लोकसभा चुनाव 2024 पांच चरणों में होंगे। पूर्व-प्रमाणन की दिनांक इस प्रकार है :
पहला चरण- 19.4.2024, पूर्व-प्रमाणन की दिनांक 18.4.2024 और 19.4.2024
दूसरा चरण – 26.4.2024, पूर्व-प्रमाणन की दिनांक 25.4.2024 और 26.4.2024
तीसरा चरण- 7.5.2024, पूर्व-प्रमाणन की दिनांक 6.5.2024 और 7.5.2024
चौथा चरण- 13.5.2024, पूर्व-प्रमाणन की दिनांक 19.5.2024 आणि 20.5.2024
पांचवां चरण -टप्पा पाचवां- 20.5.2024, पूर्व-प्रमाणन की दिनांक 19.5.2024 और 20.5.2024

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