पुणे जिले में मतगणना केंद्र के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू

पुणे जिले में मतगणना केंद्र के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू

पुणे, मई (जिमाका)
पुणे जिले में लोकसभा आम चुनाव की मतगणना संपूर्ण प्रक्रिया शांतिपूर्ण, भयमुक्त व निष्पक्ष वातावरण में संपन्न कराने हेतु मतगणना केंद्र पर और उसके 100 मीटर के दायरे में 4 जून को प्रातः 00.01 बजे से मतगणना समाप्ति तक जिलाधिकारी तथा जिलादंडाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे ने निषेधाज्ञा जारी कर दी है।
मावल लोकसभा चुनाव क्षेत्र की मतगणना बालेवाडी स्टेडियम, पुणे व बारामती लोकसभा चुनाव क्षेत्र की मतगणना एफसीआई गोडाउन कोरेगांव पार्क और शिरुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र की मतगणना स्टेट वेयर हाउस, गोदाम क्र. ब्लॉक पी- 39, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडल रांजणगांव (कारेगांव), ता. शिरूर में होगी।

जिले के सभी मतगणना केंद्रों में और 100 मीटर परिसर में उक्त समय में मोबाइल फोन, लैपटॉप, आईपैड, मैचबॉक्स, कोडलेस फोन, पेजर, वायरलेस सेट, ध्वनिक्षेपक, अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, किसी भी प्रकार के हथियार सुरक्षा कारणों से मतगणना कर्तव्य पर रहनेवाले अधिकारी और कर्मचारियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के करीब होना और उपयोग करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषिद्ध किया गया है।
इस आदेश का उल्लंघन करनेवाले व्यक्ति पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।

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