मुद्रणालय चालकों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना चाहिए : डॉ.सुहास दिवसे

मुद्रणालय चालकों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना चाहिए : डॉ.सुहास दिवसे

पुणे, मार्च (जिमाका)
लोकसभा आम चुनाव के संबंध में मुद्रणालय चालकों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा। यह अपील जिलाधिकारी तथा जिला चुनाव अधिकारी डॉ. सुहास दिवसे ने की है।

लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक में वे बोल रहे थे। बैठक में निवासी उप जिलाधिकारी श्रीमती ज्योति कदम, पूना प्रेस ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल मारुलकर, सदस्य रवींद्र जोशी और अन्य उपस्थित थे।

इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉ. दिवसे ने कहा कि चुनाव के दौरान उपयोग किया जानेवाला हस्तपत्र, हस्तपुस्तिका, भित्ति चित्र आदि के मुद्रित प्रचार सामग्री के मुद्रण के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127ए के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना चाहिए। इसके मुताबिक चुनाव प्रचार साहित्य पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता होना अनिवार्य है।

प्रकाशक को पहचान के प्रमाण के रूप में मान्यता देनेवाले दो व्यक्तियों द्वारा सत्यापित स्व-हस्ताक्षरित शपथपत्र की दो प्रतियां मुद्रक के पास जमा करना अनिवार्य होगा। मुद्रक को मुद्रण के बाद शपथ पत्र एवं प्रचार सामग्री की एक प्रति तुरंत जिलाधिकारी को भेजना ज़रूरी है।

इस धारा का उल्लंघन करने पर छह महीने तक की कैद या दो हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। हालांकि, जिले के सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का पालन करना होगा और समय-समय पर जानकारी जमा करनी होगी। मुद्रणालय संघटन भी अपने सभी सदस्यों को भी इस प्रावधान के बारे में सूचित करें। यह अपील भी जिलाधिकारी डॉ. दिवसे ने बैठक के दौरान की।

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