मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा

मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा

पुणे, मई (जिमाका)

जिले में लोकसभा चुनाव की पूरी प्रक्रिया को शांति, भय और न्याय के माहौल में संपन्न कराने के लिए आगामी 7 मई को बारामती व 13 मई को पुणे, मावल व शिरुर लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में मतदान के दिन मतदान केंद्रों के 100 मीटर परिसर में जिलाधिकारी डॉ.सुहास दिवसे ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत जारी किए गए हैं।

इसके द्वारा सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सभी मंडप, दुकानें, मोबाइल, कॉर्डलेस फोन, पेजर, वायरलेस फोन, लाउडस्पीकर, सभी प्रकार के फेरीवाले और अन्य विद्युत उपकरणों के साथ-साथ संकेतों का प्रदर्शन भी प्रतिबंधित है। डॉ. दिवसे ने बताया कि बारामती लोकसभा क्षेत्र में 7 मई को और पुणे, मावल और शिरूर लोकसभा क्षेत्रों में 13 मई को सुबह 6 बजे से मतदान समाप्ति तक मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में गैर-मतदाताओं का प्रवेश वर्जित है।

इस आदेश का उल्लंघन करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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