मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024

मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024

मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024

विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए मतदाता 20 अगस्त तक करा सकते हैं पंजीकरण : जिलाधिकारी डॉ. दिवसे

मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024

पुणे, अगस्त (जिमाका)
भारत निर्वाचन आयोग ने 1 जुलाई 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए एक संशोधित कार्यक्रम तय किया है और अब विधानसभा चुनावों में मतदान के लिए मतदाता पंजीकरण 20 अगस्त तक कर सकते हैं। यह जानकारी जिलाधिकारी तथा जिला चुनाव अधिकारी डॉ. सुहास दिवसे ने दी है।

भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के अनुरूप राज्यों में मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की है। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 भारत निर्वाचन आयोग ने अपने पत्र दिनांक 20 जून 2024 द्वारा 1 जुलाई 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर राज्य में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम (द्वितीय) का कार्यक्रम निर्धारित किया था।
भारत निर्वाचन आयोग ने अपने पत्र दिनांक 24 जुलाई 2024 द्वारा इस कार्यक्रम में परिवर्तन किया था तथा संशोधित कार्यक्रम की घोषणा की थी। चुनाव आयोग ने इस कार्यक्रम में बदलाव किया है।

मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 तदनुसार, मतदाता सूची का प्रारूप 6 अगस्त, 2024 को जारी किया जाएगा। इसके बाद 6 से 20 अगस्त 2024 की अवधि के दौरान दावे और आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकेंगी। मतदाता पंजीकरण अधिकारियों द्वारा दाखिल दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 29 अगस्त तक किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 अगस्त 2024 को होगा। जिले के मतदाताओं और सभी संबंधितों को इस पर ध्यान देना चाहिए। यह अपील डॉ. दिवसे ने की है।

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