01/07/2025

दोहरे नाम पंजीकरण एवं एक ही फोटो के संबंध में सुधार हेतु अनुरोध

Election Commission of India

पुणे, दिसंबर (जिमाका)
चुनाव आयोग ने विभिन्न माध्यमों से मतदाता सूची को शुद्ध करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुणे जिले में दोहरे नाम पंजीकरणवाले 28 हजार मतदाता और एक ही फोटोवाले 1 लाख 42 हजार 349 मतदाता रहकर संबंधितों से अनुरोध है कि वे नोटिस में दिए गए विकल्पों को चुनें और 1 जनवरी 2024 तक सुधार करके लेने हेतु जिलाधिकारी तथा जिला चुनाव अधिकारी डॉ. राजेश देशमुख ने अपील की है।

भारतीय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 17 और 18 के अनुसार, एक मतदाता की मतदाता सूची में केवल एक प्रविष्टि होनी चाहिए और चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी रूप से संचालित करने के लिए मतदाता सूची त्रुटियों से मुक्त होनी चाहिए। हालाँकि, यह पाया गया है कि कुछ मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज हैं। तदनुसार, चुनाव आयोग ने उन मतदाताओं को फॉर्म ए में नोटिस भेजा है जिनकी एक ही तस्वीर एक से अधिक स्थानों पर पाई गई है और एक से अधिक स्थानों पर मतदाताओं के अन्य विवरणों में समानताएं पाई गई हैं या दो बार नाम दर्ज पाए गए हैं।

इस अधिसूचना के माध्यम से मतदाता को यह निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है कि किस स्थान पर उसका नाम अपेक्षित है। संबंधित मतदाता को सही स्थान चिह्नित करना चाहिए जहां वह अपना नाम दिखाना चाहता है और इसे आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स कॉपी के साथ दिए गए ईमेल पते पर अपलोड करना चाहिए या संबंधित मतदाता केंद्रीय स्तर के अधिकारी के पास जाना चाहिए और उसके माध्यम से पुष्टिकरण पत्र की प्रक्रिया करनी चाहिए।

इस अभियान के बाद यदि मतदाता का नाम दो स्थानों पर पाया गया तो उनके विरुद्ध चुनाव आयोग के निर्देशानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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