01/07/2025

पुणे जिले में मतदान केन्द्र पर मतदाताओं हेतु आवश्यक सुविधाओं का निर्माण : जिलाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे

D. Divase

पुणे, मई (जिमाका)
पुणे जिले में तीसरे चरण में बारामती लोकसभा चुनाव क्षेत्र में 7 मई को और चौथे चरण में 13 मई को मावल, पुणे और शिरूर चुनाव क्षेत्र में मतदान होगा। तद्नुसार सभी मतदान केंद्रों को न्यूनतम आश्वासित साथ ही अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। यह जानकारी जिलाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे ने दी है।
मतदाता लोकतंत्र के केंद्रस्थान हैं। उनकी सुविधा के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश भारत निर्वाचन आयोग ने दिया है। इसमें आश्वासित न्यूनतम सुविधाएं, अन्य सुविधाएं, दिव्यांग मतदाता, वरिष्ठ मतदाता, महिला मतदाता आदि के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

मतदान केंद्र 2 किलोमीटर के क्षेत्र में और भूतल पर बनाया गया है। शारीरिक रूप से विकलांग मतदाताओं (पीडब्ल्यूडी), वरिष्ठ मतदाता, वे आसानी से वोट देने जा सकें, इसलिए मतदान केंद्र पर रैंप उपलब्ध कराए गए हैं।
मतदान केंद्र में मतदान अधिकारियों, कर्मचारियों, उम्मीदवारों के मतदान प्रतिनिधियों, शारीरिक रूप से विकलांग मतदाताओं, गर्भवती महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों के बैठने के लिए पर्याप्त कुर्सियाँ, बेंच, टेबल आदि फर्निचर की व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्र में पर्याप्त रोशनी के लिए बिजली की व्यवस्था की गयी है।
यदि सुदूर इलाकों में बिजली कनेक्शन नहीं है तो उन जगहों पर बैटरी चालित एलईडी, चार्जिंग लाइट आदि की व्यवस्था की जाएगी। मतदान केंद्र क्षेत्र में मतदान केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दर्शानेवाले साइनेज लगाए जाएंगे।

गर्मी को ध्यान में रखते हुए पेयजल व्यवस्था और छाया नहीं होने पर मंडप की व्यवस्था की जा रही है। पर्याप्त पानी की उपलब्धता के साथ पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय हैं, महिला मतदाताओं के साथ आने वाले बच्चों के लिए शिशु सदन की सुविधा है।
मतदाताओं को मतदाता सूची अनुभाग में अपना मतदान केंद्र नंबर, क्रमांक ढूंढने में मदद करने के लिए मतदान केंद्र स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मतदान सहायता कक्ष स्थापित किए जाएंगे।

इसके अलावा चिकित्सा किट, मतदान केंद्र पर शारीरिक रूप से विकलांग मतदाताओं, वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की सहायता के लिए और केंद्र पर कतारों के प्रबंधन में सहायता के लिए स्वयंसेवक, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग हिलने में असमर्थ (लोकोमोटिव डिसेबल्स) आदि को मतदान के दिन सार्वजनिक परिवहन सेवा का निःशुल्क पास दिया जाएगा। यदि सार्वजनिक परिवहन सेवा उपलब्ध नहीं है तो उन्हें घर से मतदान केंद्र तक लाने और मतदान के बाद घर छोड़ने की व्यवस्था की जाएगी।
मतदान केंद्र पर महिलाओं के लिए एक, पुरुषों के लिए एक और वरिष्ठ व दिव्यांग मतदाताओं के लिए एक ऐसी तीन कतारें होंगी।

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