भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राजमार्गों से अतिक्रमण हटाने की अपील

पुणे, अगस्त (जिमाका)
पुणे-सोलापुर, पुणे-नासिक, खेड़ (राजगुरुनगर) से सिन्नर (नासिक), पुणे-सातारा राष्ट्रीय राजमार्ग और श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी राजमार्ग पर अनधिकृत अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण को तीन दिनों के भीतर हटाने की अपील भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने की है।
पुणे-सोलापुर नं. 65 पर हड़पसर से हिंगनगांव (इंदापुर) पुणे-नासिक नं. 60 पर नासिक फाटा से चांडोली व खेड़ (राजगुरुनगर) से सिन्नर (नासिक) नं. 548 डी पर तलेगांव-चाकण-शिक्रापुर, पुणे-सातारा नं. 48 देहुर रोड (पुणे) से शेंद्रे (सातारा) व श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी हाईवे नं. 965 पर हड़पसर से दिवेघाट क्षेत्र में आयधारकों ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया है, ऐसा देखा गया है। प्राधिकरण के साथ-साथ जिला प्रशासन द्वारा बार-बार अतिक्रमण हटाने के निर्देश के बावजूद कुछ अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण नहीं हटाया है।
अत: इस क्षेत्र में सड़क के दोनों ओर अनधिकृत अतिक्रमण एवं निर्माण को स्वयं के व्यय पर हटाया जाए अन्यथा प्राधिकरण की ओर से इन अतिक्रमणों को राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और परिवहन) अधिनियम 2002 के तहत बेदखल कर दिया जाएगा और संबंधित धारक से लागत और जुर्माना वसूल किया जाएगा। यह जानकारी परियोजना निदेशक संजय कदम ने दी है।