पुणे, अप्रैल (जिमाका)
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्र के सभी अनधिकृत व खतरनाक विज्ञापन होर्डिंग, आकाशचिन्ह, बोर्ड, बैनर, फ्लेक्स तत्काल विज्ञापन बोर्ड मालिक, जगह का मालिक, डेवलपर्स, विज्ञापनदाता संगठनों द्वारा हटा दिया जाना चाहिए या पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण की ओर से इसे लगाने की अनुमति प्राप्त करें, ऐसी अपील की गई है।

इससे पहले की गई अपील के अनुसार आकाशचिन्ह, बोर्ड, बैनर, फ्लेक्सधारकों ने अनुमति प्राप्त करने हेतु विकास अनुमति विभाग के पास कुल 176 मामले दर्ज किए हैं। प्राधिकरण क्षेत्र में होर्डिंगों के गिरने की दुर्घटना से होनेवाले हादसों को रोकने के लिए सावधानी के तौर पर महानगर योजनाकार सुनील मरले की अध्यक्षता में आकाशचिन्ह कक्ष (कार्रवाई विभाग) तहसीलदार तथा कक्ष प्रमुख सचिन मस्के के कार्रवाई दल ने आकाशचिन्ह, बोर्ड, बैनर, फ्लेक्सधारकों में जागरुकता की गई। इस कार्रवाई में हवा को बाधा निर्माण न हो इसलिए विज्ञापन बोर्ड के ऊपर का पत्रा, कपड़े को स्वयं हटाने के लिए प्रेरित किए जाने पर अनेक फ्लेक्सधारकों ने फ्लेक्स के ऊपर का पत्रा, कपड़ा स्वयं ही हटाया गया है, ऐसा निदर्शन में पाया गया है। साथ ही 5 आकाशचिन्ह, बोर्ड, बैनर, फ्लेक्सधारकों ने सामाजिक दायित्वों का संरक्षण करते हुए वे स्वयं निष्कासित किए गए हैं।

प्राधिकरण कार्य क्षेत्र के अनधिकृत, खतरनाक, आकाशचिन्ह, बोर्ड, बैनर, फ्लेक्स तत्काल अपने आप हटाएं अन्यथा उन्हें निष्कासित कर दिया जाएगा, इसकी ओर संबंधितों को ध्यान देना चाहिए। यह पीएमआरडीए के विकास अनुमति विभाग के महानगर योजनाकार सुनील मरले द्वारा सूचित किया गया है।

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