पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अनधिकृत विज्ञापन बोर्ड हटाने की अपील

पुणे, मार्च (जिमाका)
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्र में सभी अनधिकृत और खतरनाक विज्ञापन होर्डिंग, आकाश चिन्ह, बोर्ड, बैनर, फ्लेक्स तुरंत विज्ञापन बोर्ड मालिक, जगह मालिक, विकसक, विज्ञापन संस्था द्वारा तुरंत हटा दिये जाने चाहिए या पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण से 31 मार्च तक इन्हें लगाने की अनुमति लेनी चाहिए। यह अपील की गई है।
पीएमआरडीए क्षेत्रों में मुख्य चौराहों, भीड़भाड़ वाले या व्यस्त स्थानों पर अधिक लम्बाई, चौड़ाई एवं ऊँचाई, ऊंची इमारतों पर छत से भी अधिक बड़ा तथा राष्ट्रीय महामार्ग के किनारे वाले अनधिकृत, खतरनाक आकाश चिन्ह, बोर्ड, बैनर, फ्लेक्स, आनेवाली गर्मी की हवाओं के कारण गिरने या ढहने से जानमाल की हानि या वित्तीय हानि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
अनधिकृत, खतरनाक होर्डिंग, आकाश चिन्ह, बोर्ड, बैनर, फ्लेक्स को यदि शीघ्र नहीं हटाया गया तो उन्हें पीएमआरडी से निष्कासित कर दिया जाएगा। साथ ही यदि होर्डिंग के कारण कोई दुर्घटना होती है तो संबंधित विज्ञापनदाता संस्था को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी पीएमआरडी के विकास अनुमति विभाग के महानगर नियोजनकार सुनील मरले द्वारा दी गई है।