पुणे, जून (जिमाका)
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) पुणे के अधिकार क्षेत्र की सीमा में सातारा रा.म.क्र.48 पर खेड़-शिवापुर टोल नाका से देहु रोड के बीच दोनों तरफ सर्विस रोड पर अनधिकृत होर्डिंग, केबल, स्टॉल और अन्य अतिक्रमण 30 जून तक हटा दिए जाने चाहिए। यदि अतिक्रमण 7 दिवस के भीतर नहीं हटाया गया तो संबंधित के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और नागरिकों ने अपने होर्डिंग, केबल, स्टॉल और अन्य अतिक्रमण हो तो अपने खर्चे पर हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा दि कन्ट्रोल ऑफ नेशनल हायवेज (लैंड एंड ट्रैफिक) अधिनियम 2002 के तहत निष्कासित कर दिया जाएगा तथा इसकी लागत एवं जुर्माना संबंधित अतिक्रमणधारक से वसूला जाएगा।

निर्धारित अवधि के बाद होर्डिंग, केबल, स्टॉल और अन्य अतिक्रमण हटाने के दौरान होनेवाली किसी भी हानि या असुविधा के लिए प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं होगा। इस ओर सभी संबंधितों ने ध्यान देना चाहिए। यह जानकारी एनएचएआई के परियोजना निदेशक ने दी है।

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