01/07/2025

पुनर्निर्मित मौसम आधारित फलों की ‘फसल बीमा योजना’ में भाग लेने के लिए किसानों से अपील

PM Fasal Beema Yojana

पुणे, जून (जिमाका)
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पुनर्निर्मित मौसम पर आधारित फलों की फसल बीमा योजना को 2024-25 और 2025-26 के हिरण बहार के लिए अनार, अमरूद, चीकू, नींबू, संतरा, मोसंबी, सीताफल और अंगूर इन 8 फलों की फसलों के लिए लागू करने का निर्णय लिया गया है। किसान इस योजना का लाभ उठाएं। यह अपील जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय ने किया है।

प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण फसलों के नुकसान की स्थिति में यह योजना सुरक्षा प्रदान करती है और किसानों को नुकसान की कठिन परिस्थितियों में अपनी वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों के लिए ऋणदाता और गैर-ऋणदाता किसानों के लिए स्वैच्छिक है।
बीमा सुरक्षा का कवच केवल उत्पादक बगीचों पर लागू होगा। इस योजना में मुआवजे का निर्धारण महावेध परियोजना के तहत राजस्व मंडल स्तर पर स्वचालित मौसम केंद्र के आंकड़ों के अनुसार किया जाएगा और इस प्रकार कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा।

अनार फल की फसल के लिए खेड़, दौंड, अंबेगांव, बारामती, जुन्नर, इंदापुर, पुरंदर, शिरूर और हवेली तालुका के किसानों की भागीदारी की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। बीमा संरक्षित राशि 1 लाख 60 हजार रुपये तो किसानों को बीमा प्रीमियम की किस्त 8 हजार रुपये भुगतान करनी होगी। अमरूद की फसल के लिए इंदापुर, खेड़, पुरंदर, हवेली, भोर, बारामती, दौंड और शिरूर तालुका के किसानों की भागीदारी की समय सीमा 25 जून है। चीकू फसल के लिए अंबेगांव, इंदापुर, दौंड, भोर, जुन्नर, पुरंदर, शिरूर और बारामती तालुकों को अधिसूचित किया गया है और भागीदारी की समय सीमा 30 जून है। सीताफल की फसल के लिए अंबेगांव, इंदापुर, खेड़, जुन्नर, दौंड, पुरंदर, बारामती, भोर, शिरूर और हवेली तालुका के किसानों की भागीदारी की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। इन तीन फसलों के लिए बीमा संरक्षित राशि 70 हजार है और किसानों द्वारा भुगतान किया जानेवाला बीमा प्रीमियम 3 हजार 500 रुपये है।

नींबू की फसल के लिए इंदापुर, शिरूर, बारामती और दौंड तालुका में किसानों की भागीदारी की समय सीमा 25 जून है। बीमा संरक्षित राशि 80 हजार तो किसानों द्वारा भुगतान किया जाने वाला बीमा प्रीमियम 4 हजार रुपये है। संतरे की फसल के लिए शिरूर तालुका को अधिसूचित किया गया है और भागीदारी की समय सीमा 25 जून है, जबकि मोसंबी की फसल के लिए इंदापुर और शिरूर तालुका के किसानों की भागीदारी की समय सीमा 30 जून है। दोनों फसलों के लिए बीमा संरक्षित राशि 1 लाख रुपये किसानों द्वारा भुगतान किया जानेवाला बीमा प्रीमियम 5 हजार रुपये है।

अंगूर की फसल के लिए इंदापुर, बारामती और अंबेगांव तालुका में किसानों की भागीदारी की अंतिम तिथि 25 जून है। बीमा राशि 3 लाख 80 हजार रुपये है और किसानों द्वारा भुगतान किया जानेवाला बीमा प्रीमियम 19 हजार रुपये है।

अधिक जानकारी के लिए किसान बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस इस कार्यान्वयन में बीमा कंपनी का टोल फ्री नंबर 18002095959 या ई-मेल आई.डी bagichelp@bajajallianz.co.in पर संपर्क करके अपनी सहभागिता दर्ज करायें। यह अपील जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी संजय काचोले ने की है।

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