‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजना हेतु आवेदन करने की अपील
पुणे, जुलाई (जिमाका)
‘मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण’ योजना के तहत आवेदन करने की समय सीमा 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ा दी गई है और 21 से 65 वर्ष की आयु वर्ग की सभी पात्र महिलाओं से आवेदन करने का अनुरोध जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी मोनिका रंधवे ने किया है। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक निर्धारित की थी। सरकार ने इस सीमा में संशोधन किया है और अब 31 अगस्त तक आवेदन किया जा सकता है। 31 अगस्त तक आवेदन करनेवाली लाभार्थी महिलाओं को 1 जुलाई 2024 से 1,500 रुपये प्रति माह का वित्तीय लाभ दिया जाएगा।
इस योजना की पात्रता में यह उल्लेख किया गया था कि निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है। अब यदि लाभार्थी महिला के पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो उसके स्थान पर 15 साल पहले का राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र इन 4 में से कोई भी पहचान पत्र या प्रमाण पत्र हो तो उसे मान्य किया जाएगा। 2 लाख 50 हजार रुपये का आय प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन परिवार के पास पीला और नारंगी राशन कार्ड है, उन्हें आय प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होगी।
इस योजना से 5 एकड़ खेती की शर्त को हटा दिया गया है। लाभार्थी महिलाओं का आयु वर्ग 21 से 60 वर्ष से बदलकर 21 से 65 वर्ष कर दिया गया है। यदि दूसरे राज्य में जन्मी महिला की शादी महाराष्ट्र के मूल निवासी पुरुष से हुई है, तो उस स्थिति में उसके पति का जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा। इस योजना से परिवार की एक पात्र अविवाहित महिला को भी लाभ मिलेगा।
श्रीमती रंधवे ने बताया कि मोबाइल ऐप के माध्यम से इस योजना का ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आंगनवाड़ी सेविकाओं को प्रति लाभार्थी 50 रुपये प्रोत्साहन भत्ता देने का भी निर्णय सरकार की ओर से लिया गया है।
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