पुणे, अप्रैल (जिमाका)
भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की गई है। पुणे जिले में आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता 1974 की धारा 144 साथ ही शस्त्र अधिनियम की 1959 धारा 17 (3) (ए) व (बी) अनुसार जांच समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार जिलाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे ने लोकसभा चुनाव को सुचारू, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने तथा किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की समस्या निर्माण न हो, इसलिए जिले के 33 पुलिस स्टेशनों की सीमा के भीतर 3 हजार 318 शस्त्र लाइसेंसधारकों को अपने 3 हजार 359 शस्त्र संबंधित पुलिस स्टेशनों में जमा करने के आदेश दिये हैं।

यह आदेश 6 जून तक लागू रहेंगे। संबंधित पुलिस विभाग शस्त्र लाइसेंसधारकों को अपने लाइसेंसी हथियार जमा कराने का आदेश जारी करें। शस्त्र लाइसेंसधारियों को इस तरह के आदेश प्राप्त होते ही किसी भी स्थिति में सात दिनों के भीतर अपने शस्त्र जमा करने होंगे। पुलिस विभाग ने शस्त्र जमा करने की व्यवस्था करनी चाहिए। जमा किए गए शस्त्रों का कोई नुकसान नहीं होगा साथ ही जिस स्थिति में शस्त्र जमा किए गए हैं उसी स्थिति में धारक को लौटाने में सावधानी बरतनी चाहिए। 6 जून के बाद 7 दिनों के भीतर संबंधितों को उनके शस्त्र वापस किए जाएं। इस आदेश का उल्लंघन करनेवाला व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड का भागी होगा। ऐसा भी आदेश में उल्लिखित किया गया है।

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