29/06/2025

मतदान के लिए 12 प्रकार के पहचानपत्र स्वीकृत किए जायेंगे

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मुंबई, अप्रैल (महासंवाद)
राज्य में लोकसभा आम चुनाव पांच चरणों में होंगे। 19, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई और 20 मई को मतदान होगा। मतदान करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता फोटो पहचानपत्र के अलावा अन्य 12 प्रकार के पहचान प्रमाण स्वीकृत किए हैं। इनमें से कोई एक पहचान प्रमाण दिखाने के बाद मतदान किया जा सकता है। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने दी है।

भारत चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार लोकसभा आम चुनावों के लिए जिन मतदाताओं के पास फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र हैं, वे मतदाता मतदान केंद्र पर अपनी पहचान साबित करने के लिए फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करें। जो मतदाता फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, ऐसे मतदाताओं की पहचान के लिए मतदाता पहचान पत्र के अलावा कोई अन्य प्रमाण स्वीकार किया जाएगा।

मतदान के समय मतदाताओं को जारी किए गए चुनाव पहचान पत्र के अलावा, इन प्रमाण में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र या राज्य सरकार, साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किया गया फोटो पहचान पत्र, बैंक या डाक विभाग द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत भारतीय महानिबंधक जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा के तहत जारी रोजगार पहचान पत्र, पेंशन दस्तावेज़, संसद, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, आधार कार्ड, भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से विकलांग व्यक्तियों को वितरित किए गए विशेष पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी आरोग्य बीमा स्मार्ट कार्ड ये 12 प्रमाण मतदान के लिए स्वीकार किए जाएंगे। प्रवासी भारतीयों को अपनी पहचान साबित करने के लिए अपने मूल पासपोर्ट की आवश्यकता होगी।

यदि किसी मतदाता ने मतदाता सूची में अपना पता बदल लिया है, लेकिन अभी तक उसे नया पहचान पत्र नहीं मिला है तो पिछला पहचान पत्र ही मान्य होगा, लेकिन उस व्यक्ति का नाम मौजूदा पते के साथ मतदाता सूची में होना चाहिए। साथ ही, सभी पंजीकृत मतदाताओं को मतदान दिनांक से कम से कम पांच दिन पहले मतदान केंद्र, सूची भाग संख्या, मतदान दिनांक, समय आदि जानकारी की पर्चियां निर्वाचन कार्यालय द्वारा वितरित की जाएंगी। मतदाताओं को मतदान केंद्र पर जाते समय सूचना-पर्चियां और फोटो पहचान पत्र अपने साथ रखना चाहिए। यह अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा की गई है।

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