‘बीएच’ श्रृंखला में पंजीकरण संख्या के लिए आवेदन करने हेतु अपील
पुणे, मार्च (जिमाका)
निजी क्षेत्र में काम करनेवाले व्यक्तियों के साथ-साथ सरकारी कार्यालयों और विभागों में काम करनेवाले व्यक्ति जो ‘बीएच’ श्रृंखला में पंजीकरण संख्या के लिए आवेदन करनेवाले व्यक्तियों को जारी किए गए नियमों के अनुसार पंजीकरण की कार्यवाही करें। यह अपील क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने की है।
परिवहन आयुक्तालय के परिपत्र के अनुसार ‘बीएच’ श्रृंखला पंजीकरण चिह्न के लिए निजी क्षेत्र में कार्यरत आवेदक को नमूना 60 में कार्यालय प्रमाणपत्र और सरकारी कार्यालय में कार्यरत आवेदक को कार्यालय का पहचान पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। नमूना 60 के अनुसार आवेदन कर रहे आवेदक को कार्यरत संगठन या कंपनी का राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम 4 या अधिक कार्यालय होना आवश्यक है। आवेदक को नियम 48 के प्रावधानों के अनुसार ‘बीएच’ श्रृंखला में पंजीकरण संख्या के लिए आवेदन करना वैकल्पिक होगा।
संगठन या सरकारी कार्यालय की भारत के विभिन्न राज्यों में कार्यालय होने का दावा करनेवाले निजी संगठन और सरकारी वाहनधारकों से पिछले कार्य अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में निवास का प्रमाण और पिछले कार्य अवधि की वेतन पर्ची प्राप्त की जाएगी। साथ ही आवेदन करने से पहले वाहनधारक वर्तमान में जिस विभाग, कंपनी में कार्यरत है, उस विभाग में, कंपनी में वो पहले से दूसरे राज्य में क्या कार्यरत था यह जांचने के बाद ही उसका वाहन ‘बीएच’ श्रृंखला में पंजीकरण के लिए विचार किया जाएगा। बीएच सीरीज का लाभ प्रति व्यक्ति केवल एक वाहन के लिए दिया जाए।
बीएच श्रृंखला के लिए आवेदन करनेवाले वाहन मालिकों ने स्वयं के बैंक खाते से वाहन खरीदारी के लिए राशि का भुगतान अदा किया है या ऋण का मामला रहने पर फाइनेंसर द्वारा आवेदक के नाम पर वाहन डीलर को खरीद राशि के भुगतान के प्रमाण की जांच की जाएगी।
यदि आवेदक इस जानकारी को प्रस्तुत नहीं करते हैं या प्रस्तुत साक्ष्य की असंगतता पाई गई तो उसका आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
लाख रुपये या उससे अधिक कीमतवाले चार पहिया वाहन और 2 लाख या उससे अधिक कीमतवाले दोपहिया वाहन बीएच श्रृंखला पंजीकरण के लिए आते हैं, तो ऐसे वाहन मालिकों के आयकर रिटर्न या बैंक खाते के विवरण की जांच की जाएगी।
वाहनमालिक के पास वास्तव में वाहन खरीदने की वित्तीय क्षमता है या नहीं यह देखने के बाद पंजीकरण के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। भारतीय सुरक्षा बलों के वाहनधारक वाहनों को बीएच श्रृंखला में पंजीकृत करते समय केवल उनका सुरक्षा बल पहचान पत्र ही लिया जाना चाहिए, उनसे किसी अन्य दस्तावेज की मांग, निरीक्षण नहीं किया जा सकता।
बीएच श्रृंखला में पंजीकृत की गई व पंजीकरण अवधि दो वर्ष से अधिक हुए वाहनधारकों ने अगली अवधि के लिए टैक्स का भुगतान किया है या नहीं इसकी जांच की जाएगी। अगली अवधि का टैक्स नहीं चुकाने पर ऐसे वाहन स्वामियों को मांग पत्र भेजा जाएगा। साथ ही कर का भुगतान न करनेवाले वाहन मालिकों पर मुंबई मोटर वाहन कर अधिनियम, 1958 की धारा 12 (बी) और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 51 (बी) के तहत कर वसूली के संबंध में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी पुणे के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने दी है।
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