3 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
पुणे, फरवरी (जिमाका)
राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय, मुंबई के निर्देशानुसार एवं प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेंद्र महाजन के मार्गदर्शन में पुणे जिला न्यायालय और सभी तालुका न्यायालयों में रविवार 3 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है।
इस लोक अदालत में चेक, बैंक ऋण वसूली मामले, श्रम विवाद, बिजली और पानी बिल मामले, तबादला मामले, समझौते योग्य मामले, अन्य आपराधिक मामले, वैवाहिक और अन्य विवाद पहले से दर्ज मामले, साथ ही न्यायालय में लंबित मोटर दुर्घटना मुआवजा, भूमि अधिग्रहण, राजस्व और अन्य दीवानी मामले जिनमें किराया, अधिभोग अधिकार, निषेधाज्ञा दावे, विशिष्ट पूर्व-बंद समझौतों की पूर्ति के संबंध में विवाद आदि मामलों को समझौते के माध्यम से निपटारे के लिए रखे गए हैं।
इस लोक अदालत में तृतीयपंथी का भी पैनल सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। जनता की अदालत में मामला दायर करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। जनता की अदालत के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं है। न्यायालय के आदेश के अनुसार लोक अदालत में पारित निर्णय को न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
लोक अदालत में लंबित या पहले से दायर मामलों को सुनवाई के लिए रखने के लिए संबंधित न्यायालय में तालुका विधि सेवा समिति या जिला विधि सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से संपर्क करें और लोक अदालत में भाग लें और मध्यस्थता के माध्यम से अपने विवादों का स्थायी निपटान करें। यह अपील जिला विधि सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती सोनल एस. पाटिल ने की है।
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