सरकार ने बीज मसौदा विधेयक, 2025 पर लोगों से सुझाव मांगे

सुझाव 11 दिसंबर, 2025 तक दिए जा सकते हैं

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने कृषि एवं नियामक मौजूदा आवश्यकताओं के अनुरूप बीज विधेयक, 2025 का मसौदा तैयार किया है। प्रस्तावित विधेयक मौजूदा बीज अधिनियम, 1966 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 का स्थान लेगा।

बीज विधेयक, 2025 के मसौदे में बाजार में उपलब्ध बीजों और रोपण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, किसानों को किफायती दरों पर अच्छे बीज उपलब्ध कराना, नकली और घटिया बीजों की बिक्री पर अंकुश लगाना, किसानों को हानि से बचाना, नवाचार को बढ़ावा देना, बीज की वैश्विक किस्मों को किसानों तक पहुंचाने के लिए बीज आयात को उदार बनाना और बीज आपूर्ति श्रृंखलाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही द्वारा किसानों के अधिकारों की रक्षा का प्रस्ताव है।

नये बीज मसौदा विधेयक में नगण्य श्रेणी के अपराधों को अपराधमुक्त किया जाना प्रस्तावित है, जिससे व्यापार सुगमता को बढ़ावा मिले और अनुपालन का बोझ कम हो। हालांकि इसके साथ ही अपराध के गंभीर उल्लंघन पर दंड के कड़े प्रावधान बनाए रखे गये हैं।

विधायी प्रक्रिया से पूर्व परामर्श दौर में बीज विधेयक, 2025 का मसौदा और निर्दिष्ट प्रतिक्रिया का प्रारूप मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://agriwelfare.gov.in पर उपलब्ध करा दिया गया है।

सभी हितधारकों और लोगों से मसौदा विधेयक और इसके प्रावधानों पर अपनी टिप्पणियां और सुझाव अपेक्षित हैं। प्रतिक्रियाएं jsseeds-agri[at]gov[dot]in पर ईमेल द्वारा भेजी जा सकती हैं।

प्रतिक्रिया संबंधी प्रविष्टियां एमएस वर्ड या पीडीएफ प्रारूप में 11 दिसंबर, 2025 तक भेजी जा सकती हैं। (प्रारूप नीचे संलग्न है)।

बीज विधेयक की मसौदा प्रति देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें।

प्रतिक्रिया और सुझाव का प्रारूप

नाम और व्यक्तिगत विवरण  
संपर्कः

पता, ई-मेल, मोबाइल नंबर

 
किसी संगठन या एजेंसी के साथ संबद्ध हों तो उसका विवरण  
संपर्कः

पता, ई-मेल, मोबाइल नंबर

 

भाग बी प्रतिक्रिया/सुझाव

क्रम संख्या संवर्ग

 

टिप्पणी तिथि

 

प्रतिक्रिया/सुझाव
       
       
       

www.hadapsarexpress.com

Please Share ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *