पुणे ग्रामीण जिले में 24 जुलाई तक निषेधाज्ञा लागू

पुणे, जुलाई (जिमाका)
पुणे ग्रामीण जिले में कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ज्योति कदम ने 11 जुलाई की रात 12:05 बजे से 24 जुलाई 2025 की रात 12:00 बजे तक महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 37 (1) व (3) के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।

इस आदेश के अनुसार कोई भी आग लगानेवाला या विस्फोटक पदार्थ साथ लेकर चलना, पत्थर या अस्त्र या फेंकने के लिए हथियार या फेंकनेवाले हथियार या यंत्र लेकर चलना, हथियार, लाठी, भाले, तलवार, डंडे, लाठियां, बंदूकें और ऐसी कोई भी वस्तु ले जाना, जिससे शारीरिक क्षति हो सकती हो, किसी भी व्यक्ति की छवि, प्रतीकात्मक शव या नेताओं का चित्र या छवि प्रदर्शित करना और जलाना, ऊंची आवाज में नारे लगाना, संगीत वाद्ययंत्र बजाना प्रतिबंधित किया गया है।

सभ्यता या नैतिकता को खतरे में डाल सकता है या राज्य की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है या राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए उकसा सकता है, ऐसे जोशीले भाषण देना, कोई भी लेख बनाना और उसे जनता के बीच वितरित करना, कानून और व्यवस्था को ख़तरे में डालनेवाले महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 37 (1) और (3) के विपरित कार्य करना, धारा 37 की उपधारा (3) के तहत पांच से अधिक लोगों को इकट्ठा करना व पुणे ग्रामीण पुलिस अधीक्षक की पूर्व अनुमति के बिना बैठक या जुलूस निकालना भी प्रतिबंधित किया गया है।

यह आदेश सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्तियों तथा उन लोगों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने वरिष्ठों के आदेशानुसार अपने कर्तव्यों के निर्वहन में हथियार रखने की अनुमति दी गई है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 135 के अनुसार दंड का पात्र होगा।

Please Share ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *