माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक परीक्षा केन्द्रों के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू

माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक परीक्षा केन्द्रों के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू
पुणे, जून (जिमाका)
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मंडल, पुणे द्वारा आयोजित उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (कक्षा 12वीं) और माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा (कक्षा 10 वीं) के मद्देनजर जिलाधिकारी जितेंद्र डूडी ने 24 जून को सुबह 6 बजे से 16 जुलाई 2025 को रात 8 बजे तक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की है।
कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो, परीक्षा केन्द्र पर गड़बड़ी न हो तथा परीक्षा का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए यह आदेश लागू किए गए हैं। माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक परीक्षा केन्द्रों के परिसर में तथा उसके आसपास 100 मीटर की परिधि में किसी भी अन्य निजी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगाई गई है, साथ ही केन्द्र परिसर में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर भी आदेश में रोक लगाई गई है। यह आदेश संबंधित केन्द्र पर परीक्षा देनेवाले अभ्यर्थियों, परीक्षा के लिए नियुक्त अधिकारियों या कर्मचारियों, पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों तथा सुरक्षा अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।
परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के अंदर सार्वजनिक टेलीफोन, एसटीडी, आईएसडी, बूथ, फैक्स सेंटर, झेरॉक्स केंद्र, ई-मेल, इंटरनेट सुविधाएं, लैपटॉप, मोबाइल फोन, मीडिया या इसी तरह के संचार उपकरण बंद कर दिए जाने चाहिए। परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल, वायरलेस सेट, ट्रांजिस्टर, रेडियो, कैलकुलेटर, लैपटॉप और इसी तरह के उपकरणों को साथ रखने और परिसर के 100 मीटर आस-पास के क्षेत्र में इसका उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
इस आदेश का उल्लंघन करनेवाले व्यक्ति भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 223 और प्रचलित कानून के प्रावधानों के तहत दंड, कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।
Share this content: