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ड्रोन कैमरों से फिल्मांकन पर प्रतिबंध जारी

ड्रोन कैमरों से फिल्मांकन पर प्रतिबंध जारी

ड्रोन कैमरों से फिल्मांकन पर प्रतिबंध जारी

ड्रोन कैमरों से फिल्मांकन पर प्रतिबंध जारी

पुणे, जून (जिमाका)
पुणे ग्रामीण जिले में कोई भी निजी व्यक्ति, कार्यक्रम प्रबंधन (इवेंट मैनेजमेंट) और पेशेवर फोटोग्राफर व्यवसायी को ड्रोन कैमरा का उपयोग करते समय उसकी पूर्व सूचना 7 दिन पहले संबंधित पुलिस स्टेशन को सूचित करके संबंधित प्रभारी पुलिस अधिकारी से औपचारिक अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यह आदेश जारी किये गये हैं।

जिले में महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल, बांध व केंद्रीय संस्थाएं हैं और आतंकवादी गतिविधियों के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल निगरानी और आतंकवादी गतिविधियों के लिए किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही, दौंड, बारामती व शिरुर तालुका परिसर में रात में ड्रोन उड़ने की कई शिकायतें मिल रही हैं, जिससे नागरिकों में डर का माहौल निर्माण हुआ है। रेत माफिया द्वारा ड्रोन से निगरानी की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। ड्रोन से निगरानी के जरिए अन्य प्रकार की चोरियां किए जाने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।

जिले में ड्रोन, रिमोट नियंत्रित माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, पैराग्लाइडर, पैरा मोटर्स, हैंग ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून और इसी तरह की सभी उड़नेवाली वस्तुओं के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसी भी निजी व्यक्ति, इवेंट मैनेजमेंट और पेशेवर फोटोग्राफी करनेवालों को ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल करते समय 7 दिन पहले संबंधित पुलिस स्टेशन को पूर्व सूचना देकर संबंधित पुलिस स्टेशन से अनुमति लेना अनिवार्य है।

आदेश का उल्लंघन करते हुए पुलिस की अनुमति के बिना यदि कोई व्यक्ति ड्रोन कैमरे से फिल्मांकन करते पाया गया तो ऐसा व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 233 के तहत पात्र होगा। अतिरिक्त जिलादंडाधिकारी ज्योति कदम द्वारा जारी आदेश में इसका उल्लेख किया गया है।

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