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सिंधी शरणार्थियों की जमीनों के पट्टे नियमित करने हेतु विशेष अभय योजना

सिंधी शरणार्थियों की जमीनों के पट्टे नियमित करने हेतु विशेष अभय योजना

सिंधी शरणार्थियों की जमीनों के पट्टे नियमित करने हेतु विशेष अभय योजना

सिंधी शरणार्थियों की जमीनों के पट्टे नियमित करने हेतु विशेष अभय योजना

मुंबई, अप्रैल (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)

मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में “विशेष अभय योजना–2025” के अंतर्गत सिंधी शरणार्थियों की भूमि के पट्टों को नियमित करने के निर्णय को मंजूरी दी गई।

इस निर्णय से राज्य के 30 अधिसूचित क्षेत्रों में बसे सिंधी शरणार्थियों की जमीनों के पट्टे नियमित किए जा सकेंगे। यह योजना एक वर्ष के लिए लागू रहेगी।

पृष्ठभूमि :

भारत-पाकिस्तान विभाजन के समय पश्चिम पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की संपत्तियाँ महाराष्ट्र में मुआवज़ा संकोष संपत्ति घोषित की गई थीं। इन्हें नियमित करने की विशेष मुहिम को सरकार की 100 दिन की कार्य योजना में शामिल किया गया था।

अब यह योजना, ठाणे जिले के उल्हासनगर को छोड़कर24 जनवरी 1973 की राजपत्र में घोषित 30 क्षेत्रों में लागू की जाएगी।

इस योजना के अंतर्गत निवासीय और व्यवसायिक उपयोग में लाई जा रही जमीनों के पट्टे नियमित किए जाएंगे।

रियायती दरें :

  • 1,500 वर्ग फुट तक की जमीन:
    • 5% अधिमूल्य – यदि आवासीय उपयोग में है
    • 10% अधिमूल्य – यदि व्यवसायिक उपयोग में है
  • 1,500 वर्ग फुट से अधिक जमीन पर उपरोक्त दरों का दुगना अधिमूल्य लिया जाएगा।

यह पट्टे फ्री होल्ड (मालिकाना हक) रूप में नियमित किए जाएंगे (भोगवटादार वर्ग-1 / सत्ता प्रकार-अ)।
आवश्यकता होने पर योजना की अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकती है।

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