ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्यों को जाति वैधता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने हेतु एक वर्ष की अवधि बढ़ाई गई
ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्यों को जाति वैधता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने हेतु एक वर्ष की अवधि बढ़ाई गई
मुंबई, अप्रैल (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)
राज्य की ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद चुनावों में आरक्षित सीटों पर निर्वाचित उम्मीदवारों को जाति वैधता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने हेतु एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि देने का निर्णय आज मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने की। इसके लिए एक अध्यादेश लाने की मंजूरी दी गई है।
आरक्षित सीटों पर निर्वाचित परंतु जाति वैधता प्रमाणपत्र समय पर न प्रस्तुत करने के कारण अयोग्य ठहराए गए कई जनप्रतिनिधियों ने प्रमाणपत्र जमा करने की अवधि बढ़ाने की मांग की थी।
तदनुसार, 1 अगस्त 2022 को या उसके बाद जारी होने वाले अध्यादेश तक सामान्य या उपचुनावों में आरक्षित सीटों पर निर्वाचित उम्मीदवारों को जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने और संबंधित प्रक्रिया पूरी करने हेतु एक वर्ष की अवधि बढ़ाई गई है।
इसके लिए “महाराष्ट्र जाति वैधता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने हेतु अस्थायी अवधि वृद्धि अध्यादेश, 2025” लाने को मंजूरी दी गई।
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