पुणेश्वरी सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी के निवासियों के साथ अन्याय नहीं होगा : मंत्री शंभूराज देसाई
पुणेश्वरी सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी के निवासियों के साथ अन्याय नहीं होगा : मंत्री शंभूराज देसाई
मुंबई, मार्च (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)
महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण ने फैसला दिया है कि पुणे के कसबा पेठ स्थित पुणेश्वरी सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी की जमीन वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। हालांकि, स्थानीय निवासियों ने इस फैसले के खिलाफ अदालत में अपील दायर की है, और इसी के अनुसार मामला जैसे-थे (Status-Quo) की स्थिति में है। मंत्री शंभूराज देसाई ने विधानसभा में आश्वासन दिया कि सरकार स्थानीय निवासियों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देगी।
विधायक हेमंत रासने ने इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने की सूचना पेश की थी। इस पर जवाब देते हुए मंत्री देसाई ने बताया कि 1989 में इस भूखंड को झुग्गी क्षेत्र घोषित किया गया था। 2012 में एक विकासकर्ता ने पुनर्वसन योजना प्रस्तुत की, और 2017 में बेदखली कर जमीन विकासकर्ता को सौंप दी गई। हालांकि, 2019 में महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण ने इसे वक्फ संपत्ति घोषित कर पुनर्वसन आदेश को अमान्य कर दिया।
इस फैसले के खिलाफ, 2020 में विकासकर्ता और निवासियों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में पुनरावलोकन याचिका दायर की, और मार्च 2020 में अदालत ने स्टेटस क्यू (Status-Quo) आदेश जारी किया। इस बीच, चूंकि विकासकर्ता ने किराया नहीं दिया, पुणेश्वरी सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी ने 2022 में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की, जो वर्तमान में न्यायालय में लंबित है। मंत्री देसाई ने स्पष्ट किया कि भूमि अधिग्रहण न होने के कारण संपूर्ण पुनर्वसन परियोजना रुकी हुई है।
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