June 15, 2025

स्वातंत्र्यवीर सावरकर बदनामी मामला : 3 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

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Rahul Gandhi

स्वातंत्र्यवीर सावरकर बदनामी मामला : 3 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

पुणे, जून (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)
एमपी एमएलए विशेष अदालत में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ स्वातंत्र्यवीर सावरकर को बदनाम करने के आरोप में न्यायाधीश श्री अमोल श्रीराम शिंदे के समक्ष आपराधिक मानहानि का मामला चल रहा है।

गोपाल गोडसे, नथूराम गोडसे व स्वातंत्र्यवीर सावरकर एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। शिकायतकर्ता सात्यकी सावरकर के दादा गोपाल गोडसे महात्मा गांधी की हत्या के मुख्य आरोपियों में से एक थे। गोपाल गोडसे एक अभियुक्त थे जो आजीवन कारावास की सज़ा काटने के बाद रिहा हुए थे। गोपाल गोडसे व नथूराम गोडसे सगे भाई हैं। गोपाल गोडसे, नथूराम गोडसे और स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर महात्मा गांधी की हत्या में सह-अभियुक्त थे। नथूराम गडसे राष्ट्रीय सेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यकर्ता, सदस्य थे।

वादी सत्यकी सावरकर ने अदालत से अपनी मां हिमानी अशोक सावरकर के गोडसे परिवार से संबंधित मातृवंश की बात छुपाई है, इसलिए वादी सत्यकी सावरकर को मातृवंश विवरण दाखिल करने का आदेश दिया जाए। ऐसा आवेदन एडवोकेट मिलिंद पवार ने विशेष अदालत में दायर किया था। मातृवंश इस मामले में प्रासंगिक नहीं है। ऐसी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए विशेष अदालत ने हाल ही में आवेदन का निपटारा कर दिया है।

दिनांक 5 मार्च 2023 को राहुल गांधी ने लंदन में डायस्पोरा में एक निजी कार्यक्रम में बोलते हुए कहा था कि, सावरकर जी ने खुद अपनी किताब में लिखा है..! एक दिन वे अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे, तब उन्होंने एक मुस्लिम युवक पिटते हुए दिखाई दिया, जिससे उन्हें बहुत खुशी हुई। ऐसा सावरकर ने अपनी एक किताब में लिखा था। श्री राहुल गांधी ने लंदन में अपने भाषण में इसका जिक्र किया था।

उपरोक्त भाषण के बाद उक्त भाषण की खबर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। कुछ चैनलों ने इसे दिखाया। इसके कारण हमारी बदनामी हुई। सावरकर की किसी भी पुस्तक में श्री राहुल गांधी द्वारा दिए गए भाषण का उल्लेख नहीं है इसलिए, सत्यकी सावरकर ने सावरकर पर बदनामी का आरोप लगाते हुए आपराधिक मामला दर्ज किया है।

श्री राहुल गांधी ने उनके लंदन के भाषण में जिस पुस्तक का उल्लेख किया था वह पुस्तक अदालत में बचाव पक्ष वादी को उपलब्ध कराएं, ऐसा आवेदन वादी सत्यकी सावरकर ने किया। इस पर राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने अर्जी दाखिल कर अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा। अदालत ने एडवोकेट मिलिंद पवार की अर्जी मंजूर कर ली है और उन्हें अपनी दलीलें पेश करने के लिए समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई 2025 को होगी।

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