जब्त करके रखे गए वाहनों को छुड़ाकर लेने की अपील
जब्त करके रखे गए वाहनों को छुड़ाकर लेने की अपील
पुणे, मई (जिमाका)
पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालय के बकाया करों की वसूली के लिए मोटर वाहन अधिनियम अपराध के तहत कार्यालय परिसर में वाहन मालिक या चालक की जिम्मेदारी पर जब्त किए गए वाहन, वाहन मालिकों द्वारा समझौता शुल्क, मोटर वाहन कर और पर्यावरण कर का भुगतान करके छुड़ाकर लेने की अपील की गई है।
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय द्वारा मोटर वाहन बकाया कर की वसूली के लिए जब्त किए गए वाहनों के 165 मामलों में वाहन मालिकों, चालकों या वित्तपोषकों ने कार्यालय से संपर्क नहीं किया है; इसके अलावा, वाहन को छुड़ाने के अधिकार का भी उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसे वाहनों की सार्वजनिक नीलामी 9 और 15 मई को होगी। ये वाहन प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पुणे के प्रांगण में, आलंदी रोड कार्यालय, बालेवाड़ी बस डिपो, दिगंबर डेयरी कात्रज, हड़पसर बस डिपो, कात्रज पीएमपीएमएल डिपो, कोथरूड बस डिपो, रांजनगांव पुलिस स्टेशन, सासवड एस.टी. डिपो, शेवालवाड़ी डिपो, शिंदेवाड़ी डिपो, वाघोली वाघेश्वर पार्किंग प्रांगण में 13 मई तक कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं। इन वाहनों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की गई है। इन वाहनों को परित्यक्त वाहन मानते हुए सक्षम प्राधिकारियों की अनुमति से इनकी सार्वजनिक नीलामी की जाएगी।
इन वाहनों की सार्वजनिक नीलामी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय के साथ-साथ https://eauction.gov.in और https://www.mstcindia.co.in वेबसाइट पर भी की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए इन वेबसाइटों के साथ ही प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, 39, डॉ. अंबेडकर रोड, संगम ब्रिज के पास, पुणे-1 में संपर्क किया जा सकता है। यह अपील उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी स्वप्निल भोसले ने की है।
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