विदेशी शिक्षा छात्रवृत्ति के लिए 17 मई तक आवेदन आमंत्रित
विदेशी शिक्षा छात्रवृत्ति के लिए 17 मई तक आवेदन आमंत्रित
मुंबई, अप्रैल (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)
महाराष्ट्र राज्य के विमुक्त जाति व भटक्या जमाती (विजाभज), अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष मागास प्रवर्ग के विद्यार्थियों के लिए अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग ने विदेशी शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन करने का आह्वान किया है। इच्छुक छात्र 17 मई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना के अंतर्गत हर वर्ष 75 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जो शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में QS (Quacquarelli Symonds) वर्ल्ड रैंकिंग में 200 के भीतर आने वाले विदेशी शिक्षण संस्थानों में स्नातक डिग्री, स्नातक डिप्लोमा या पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश ले चुके हैं या लेने वाले हैं। यह छात्रवृत्ति विभिन्न शाखाओं/ पाठ्यक्रमों के लिए उपलब्ध है।
पात्रता की मुख्य शर्तें :
-आवेदक महाराष्ट्र राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
-वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए (आवश्यक वैध प्रमाणों सहित)।
-आयु सीमा : स्नातक पाठ्यक्रम हेतु अधिकतम 35 वर्ष और पीएच.डी. हेतु 40 वर्ष।
-विवाहित महिला उम्मीदवारों को पति के परिवार की वार्षिक आय का विवरण देना अनिवार्य है।
-यदि अभ्यर्थी स्वयं या उनके माता-पिता विधवा/ परित्यक्ता/ घटस्फोटित / अलग रह रहे हों, तो विधिक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
-एक परिवार से अधिकतम दो बच्चों को ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए शपथपत्र देना अनिवार्य है।
-छात्रवृत्ति की कुल सीटों में से 30% सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।
-जिन छात्रों ने पहले से ही दूसरे या तीसरे वर्ष में प्रवेश लिया है, वे भी आवेदन कर सकते हैं; परंतु केवल शेष अवधि की ही छात्रवृत्ति मान्य होगी।
-आवेदन के समय भारत के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री/स्नातकोत्तर परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक प्राप्त होना अनिवार्य है।
-विदेशी विश्वविद्यालय QS World University Ranking 2025 में टॉप 200 में होना चाहिए।
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