नगर परिषद, नगर पंचायत, औद्योगिक नगरी की संपत्तियों के किराए के नियमों में बदलाव, नई दरों की अधिसूचना जारी की जाएगी
नगर परिषद, नगर पंचायत, औद्योगिक नगरी की संपत्तियों के किराए के नियमों में बदलाव, नई दरों की अधिसूचना जारी की जाएगी
मुंबई, अप्रैल (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)
राज्य की नगरपालिकाओं और नगर परिषदों, नगर पंचायतों, औद्योगिक नगरी क्षेत्रों की संपत्तियों के किराए के नियमों में एकरूपता लाई जाएगी। इसके लिए नई दरों के बारे में अधिसूचना जारी करने की मंजूरी आज हुई मंत्रिमंडल बैठक में दी गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की।
राज्य की नगरपालिकाओं की स्थावर संपत्तियों के किराए, उनके नवीनीकरण और हस्तांतरण के संबंध में 6 नवंबर 2023 को नियम तय किए गए थे। अब राज्य के सभी शहरी स्थानीय संस्थाओं में संपत्तियों के हस्तांतरण में एकरूपता लाई जाएगी। इसके लिए महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायतों और औद्योगिक नगरी (स्थावर संपत्तियों का हस्तांतरण) (सुधार) नियम 2025 तय किया जाएगा।
नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी की संपत्तियों का वर्गीकरण किया जाएगा, जैसे आवासीय, शैक्षिक, धार्मिक और सार्वजनिक, व्यावसायिक और औद्योगिक। इसमें संशोधित नियम के अनुसार आवासीय, शैक्षिक, धार्मिक और सार्वजनिक उपयोग के लिए संपत्तियों का किराया वर्तमान बाजार मूल्य (Ready Reckoner) का 0.5 प्रतिशत से कम नहीं होगा। और व्यावसायिक व औद्योगिक उपयोग के लिए संपत्तियों का किराया बाजार मूल्य के 0.7 प्रतिशत से कम नहीं होगा, ऐसी व्यवस्था को आज की मंत्रिमंडल बैठक में मंजूरी दी गई।
इन संपत्तियों का अधिमूल्य, किराया और सुरक्षा जमा तय करने के लिए संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति बनाई जाएगी।
नगर परिषद, नगर पंचायत, औद्योगिक नगरी क्षेत्रों में संपत्ति कर के लिए अभय योजना
राज्य की नगर परिषदों, नगर पंचायतों और औद्योगिक नगरी क्षेत्रों में लंबित संपत्ति कर वसूली के लिए दंड माफी कर वसूली बढ़ाने के उद्देश्य से अभय योजना लागू करने की मंजूरी आज हुई मंत्रिमंडल बैठक में दी गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की।
नगर परिषदों, नगर पंचायतों और औद्योगिक नगरी क्षेत्रों में संपत्ति कर पर हर महीने 2 प्रतिशत दंड लगाया जाएगा। इससे संपत्ति धारक की कुल बकाया राशि बढ़ जाएगी और दंड की राशि अक्सर मूल कर राशि से अधिक हो जाती है। दंड की राशि अधिक होने से संपत्ति धारक कर अदा करने में टालमटोल करते हैं। इस पर उपाय के रूप में लंबित संपत्ति कर पर दंड माफ कर अभय योजना लागू की जाएगी। पहले के अधिनियम में ऐसे दंड माफी का प्रावधान नहीं था। इस प्रावधान को अधिनियम में शामिल करने की मंजूरी आज की मंत्रिमंडल बैठक में दी गई।
नगर परिषदों, नगर पंचायतों, औद्योगिक नगरी के अध्यक्षों को हटाने का अधिकार अब सदस्यों को
राज्य की नगर परिषदों, नगर पंचायतों, औद्योगिक नगरी के अध्यक्षों को पद से हटाने का अधिकार अब सदस्यों को दिया जाएगा। इस संबंध में प्रावधानों को मंजूरी देकर महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 में संशोधन करने की मंजूरी आज मंत्रिमंडल बैठक में दी गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की।
पहले नगर अध्यक्षों को पद से हटाने की प्रक्रिया में निर्वाचित सदस्य का पचास प्रतिशत सहमति प्राप्त होने पर प्रस्ताव जिला अधिकारी को भेजा जाता था। इसके बाद सरकार स्तर पर कार्यवाही होती थी। अब अध्यक्षों को पद से हटाने का अधिकार निर्वाचित सदस्य को दिया जाएगा। इसके अनुसार, निर्वाचित सदस्यों में से दो तिहाई संख्या में सहमति के साथ प्रस्ताव भेजा जाएगा, जिसके बाद जिला अधिकारी को दस दिन के अंदर विशेष सभा आयोजित कर मतदान द्वारा निर्णय लेना होगा। इसके लिए अधिनियम में संशोधन और अध्यादेश जारी करने की मंजूरी दी गई।
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