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22 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

22 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

22 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

22 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

पुणे, मार्च (जिमाका)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आपस में विवादों के निस्तारण हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत का शनिवार, 22 मार्च 2025 को जिले के प्रत्येक न्यायालय में आयोजन किया जायेगा। अधिक से अधिक पक्षकारों को इस राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेकर लाभ उठाना चाहिए। यह अपील जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष महेंद्र महाजन व सचिव सोनल पाटिल द्वारा की गई है।

इस राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर वाहन मुआवजा मामले, पारिवारिक विवाद मामले, सिविल मामले, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के तहत संज्ञेय अपराधों से जुड़े आपराधिक मामले, चेक बाउंस के मामले, जिला अदालतों में लंबित मामलों के साथ-साथ बैंकों, बिजली कंपनियों के पूर्व दायर मामले और मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामलों को समझौते के लिए रखा गया है। नागरिकों को अपने मामलों को निपटारे के लिए लोक अदालत में रखने के लिए संबंधित अदालत या जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के साथ-साथ तालुका कानूनी सेवा समिति से संपर्क करना चाहिए। लोक अदालतों में मामले दायर करने के लिए पक्षकार अपने एडवोकेट की मदद भी ले सकते हैं।

लोक अदालत में मामला निस्तारित हो जाता है तो अदालती शुल्क नियमानुसार वापस मिल सकता है। मामले का शीघ्र परिणाम आता है। लोक अदालत के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। आपसी सहमति से निपटारा होने पर आपसी कटुता को कम करने में मदद मिलकर समय और धन दोनों की बचत होती है। यह जानकारी श्रीमती पाटिल ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है।

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