वितरकों को वाहन खरीददारों को हेलमेट उपलब्ध कराने के दिए निर्देश
वितरकों को वाहन खरीददारों को हेलमेट उपलब्ध कराने के दिए निर्देश
पुणे, जनवरी (जिमाका)
केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 198 के तहत, दोपहिया डीलरों को नए दोपहिया वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को खरीदारी के समय दो हेलमेट प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। उपभोक्ताओं को नया दोपहिया वाहन खरीदते समय डीलरों से हेलमेट लेना चाहिए। यह जानकारी उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी स्वप्निल भोसले ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है।
वाहन चलाते समय वाहन चालकों द्वारा हेलमेट का उपयोग करने से दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या को कम करने में मदद मिलेगी। इसलिए, यह जरूरी है कि चालक और उसके साथ व्यक्ति को सड़क सुरक्षा मानकों को पूरा करने वाले हेलमेट का उपयोग करना आवश्यक है। यह जानकारी श्री भोसले ने दी है।
Post Comment