किरायेदारों की जानकारी पुलिस स्टेशन में देने का आदेश

किरायेदारों की जानकारी पुलिस स्टेशन में देने का आदेश

किरायेदारों की जानकारी पुलिस स्टेशन में देने का आदेश

किरायेदारों की जानकारी पुलिस स्टेशन में देने का आदेश

पुणे, जनवरी (जिमाका)
पुणे ग्रामीण जिले में मकान मालिकों को अपने घर में किरायेदार रखते समय, किरायेदार का नाम, वर्तमान पता, मूल पता, दो तस्वीरें, उन्हें जाननेवाले व्यक्ति का नाम और पता, किराया समझौता, पहचान पत्र आदि दस्तावेज़ स्थानीय पुलिस स्टेशन को प्रस्तुत करने होंगे। यह आदेश अपर जिलादंडाधिकारी ने जारी किए हैं।

ग्रामीण जिलों में बड़ी औद्योगिक वसाहत रहने से वहां काम करनेवाले लोगों को घर किराए पर दिए जाते हैं। आतंकवादी गतिविधियों और अपराध की पृष्ठभूमि में जब कोई अपराध होता है, इसे तुरंत हल करने के लिए किरायेदार के रूप में रहनेवाले लोगों के बारे में पूरी जानकारी पुलिस स्टेशन के पास रहनी आवश्यक है।

एहतियात के तौर पर मकान मालिकों को इसकी जानकारी पुलिस थाने में देनी चाहिए। किरायेदारों की जानकारी स्थानीय पुलिस स्टेशन में न देने में विफलता पर मकान मालिक भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई के लिए पात्र होंगे। ऐसा भी आदेश में उल्लेखित किया गया है।

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